मानसिक दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी 10 साल की सजा और जुर्माने से दंडित

मानसिक दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी 10 साल की सजा और जुर्माने से दंडित

बस्ती। बस्ती जिले के विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मानसिक रूप से दिव्यांग 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को कड़ी सजा दी गई है। परशुरामपुर थाना क्षेत्र की इस घटना का मामला सितंबर 2016 का है। पीड़िता के भाई ने 30 सितंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि उसकी मानसिक दिव्यांग बहन के साथ राम किशोर चौहान ने दुष्कर्म किया। आरोपी लगभग दो महीने से पीड़िता को बहला-फुसलाकर यह कृत्य कर रहा था। पीड़िता के गर्भवती होने की बात भी सामने आई थी।
 
बाद में गर्भ की स्थिति खराब हो गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर राम किशोर चौहान के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार सप्तम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषी के साथ किसी तरह की रियायत नहीं की जा सकती। कोर्ट ने राम किशोर को दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
 
 

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