राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड रांची द्वारा जारी की गई मतदान तिथि एवं समय सारणी
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राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड रांची द्वारा जारी की गई मतदान तिथि एवं समय सारणी
झारखण्ड:-
राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड रांची द्वारा जारी की गई मतदान की तिथि एवं समय सारणी। पहले चरण घाटशिला अनुमंडल के संबंधित प्रखंड घाटशिला, मुसाबनी ,गुड़ाबांधा, डुमरिया 14/05/2022 प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक ।
दूसरे चरण में धालभूमगढ़, बहरागोड़ा,चाकुलिया 19/05/2022 प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक । जमशेदपुर अनुमंडल अंतर्गत संबंधित प्रखंड पोटका, पटमदा, बोड़ाम का 24/05/2022 प्रातः 7:00 बजे से अपराह्ण 3:00 बजे तक ।
चौथे चरण में गोलमुरी सह जुगसलाई का मतदान होगा जो 27/05/2022 प्रातः 7:00 बजे से अपराह्ण 3:00 बजे तक होगा। मतदान में मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं होने पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 पहचान पत्र का प्रयोग कर मतदान कर सकते हैं ।
1) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र ।
2) मतदान तंत्र द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पर्ची ।
3) पासपोर्ट।
4) ड्राइविंग लाइसेंस।
5) राज्य/ केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र।
6) बैंक /डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक।
7) आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड)।
8) आधार कार्ड ।
9) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)।
10) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत फोटोयुक्त जॉब कार्ड।
11) फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना ( स्मार्ट कार्ड)।
12) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज। इन दस्तावेजों का प्रयोग मतदाता मतदान के दौरान अपने पहचान पत्र के तौर पर कर सकते हैं।
2) मतदान तंत्र द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पर्ची ।
3) पासपोर्ट।
4) ड्राइविंग लाइसेंस।
5) राज्य/ केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र।
6) बैंक /डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक।
7) आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड)।
8) आधार कार्ड ।
9) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)।
10) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत फोटोयुक्त जॉब कार्ड।
11) फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना ( स्मार्ट कार्ड)।
12) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज। इन दस्तावेजों का प्रयोग मतदाता मतदान के दौरान अपने पहचान पत्र के तौर पर कर सकते हैं।
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