
मतदान दिवस को व मतदान दिवस से एक दिन पूर्व किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन प्रकाशित कराने की अनुमति लेना होगा अनिवार्य
अपर जिलाधिकारी वि./रा./उप जिला निर्वाचन अधिकरी नरेन्द्र सिंह ने बताया कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 मतदान दिवससे एक दिन पूर्व एवं मतदान दिवस को प्रिन्ट मीडिया से संबंधित प्री-सार्टिफिकेशन राजनैतिक विज्ञापन से संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारीउ.प्र. द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।
उन्नाव। अपर जिलाधिकारी वि./रा./उप जिला निर्वाचन अधिकरी नरेन्द्र सिंह ने बताया कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 मतदान दिवससे एक दिन पूर्व एवं मतदान दिवस को प्रिन्ट मीडिया से संबंधित प्री-सार्टिफिकेशन राजनैतिक विज्ञापन से संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारीउ.प्र. द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।
उन्होंने बताया कि जनपद उन्नाव में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 चैथे चरण में होने वाले मतदान दिवस 23 फरवरी 2022 को होना हैऐसी स्थिति में दिनांक 22 एवं 23 फरवरी 2022 की तिथियों में कोई भी राजनैतिक विज्ञापन प्रकाशित कराया जाता है तो मीडिया प्रमाणन एवंमाॅनीटरिंग समिति एम.सी.एम.सी की पूर्व में अनुमति लेना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में सख्त कार्यवाही की जायेगी।
About The Author
Related Posts
Post Comment
आपका शहर

अंतर्राष्ट्रीय

Online Channel
भारत
खबरें
शिक्षा

Comment List