पंजीकृत स्टाम्प वेंडरों को ई-स्टाम्प निर्गमन हेतु सरकार द्वारा किया गया अधिकृत

पंजीकृत स्टाम्प वेंडरों को ई-स्टाम्प निर्गमन हेतु सरकार द्वारा किया गया अधिकृत

सरकार द्वारा पंजीकृत स्टाम्प वेंडरों को ई-स्टाम्प निर्गमन हेतु अधिकृत किया


,बस्ती। बस्ती जिले में सरकार द्वारा स्टॉक होल्डिंग कॉर्पाेरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पूरे प्रदेश में ई-स्टाम्प व्यवस्था संचालित है। सरकार द्वारा पंजीकृत स्टाम्प वेंडरों को ई-स्टाम्प निर्गमन हेतु अधिकृत किया गया है, जिसके माध्यम से जन सामान्य को किसी भी धनराशि का ई-स्टाम्प किसी भी समय (24×7) आसानी से उपलब्ध हो सकता है। वर्तमान में छोटे व बड़े किसी भी मूल्य के स्टाम्प प्राप्ति में कोई समस्या नहीं है, (स्टाम्प विक्रेता जनपद/तहसील में किसी भी स्थान से स्टाम्प जारी कर सकते हैं) प्राप्त किये गये ई-स्टाम्प का सत्यापन करने के लिये उपभोक्ता मैत्री प्रणाली की व्यवस्था है।

ई स्टाम्प प्रमाण पत्र का सत्यापन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है- स्टॉक होल्डिंग कॉर्पाेरेशन की अधिकृत वेबसाइट shcilestamp.com  पर जा कर Verify E-stamp Certificate   नामक विकल्प का चयन कर सम्पूर्ण सूचनाए जैसे ई- स्टाम्प प्रपत्र का क्रमांक, लेख पत्र का प्रकार एवं लेख पत्र निर्गत करने की तिथि को आवाश्यकतानुसार दर्ज कर प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा ई-स्टाम्प प्रपत्र पर अंकित बार कोड की प्रमाणिकता की जाँच “stockholding e-stamping Mobile App”  के माध्यम से भी की जा सकती है।

स्टॉक होल्डिंग कॉर्पाेरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की उत्तर प्रदेश की सभी शाखाओं द्वारा संबंधित जनपदों में ई-स्टाम्प व्यवस्था का संचालन जन सामान्य की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पर्याप्त संख्या में स्टाम्प वैंडर प्राधीकृत संग्रह केंद्रों की स्थापना, कचहरी परिसर में जन सहायता केंद्रों (हेल्प डेस्क) का संचालन, ई स्टाम्प हेतु बैंकों का प्राधीकृत संग्रह केंद्रों के रूप में अधिकृतिकरण एवम् शाखाओं द्वारा ई-स्टाम्प निर्गमन किया जा रहा है।

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