बीज विक्रेताओं के लिए साथी पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

 प्रतापगढ़ जिला कृषि अधिकारी ने सूचित किया है कि बीज व्यवसाय को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से शासन ने यह नई व्यवस्था लागू की है।

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 प्रतापगढ़। जिला कृषि अधिकारी ने सूचित किया है कि बीज व्यवसाय को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से शासन ने यह नई व्यवस्था लागू की है।
 
उन्होने बताया है कि जनपद के समस्त बीज उत्पादक, अधिकृत विक्रेता, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर एवं संबंधित संस्थाओं को साथी पोर्टल पर तत्काल पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
 
बीज के भंडारण स्टॉक की स्थिति, स्थानांतरण एवं विक्रय की समस्त कार्यवाही केवल पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। बिना पोर्टल प्रविष्टि के बीज का क्रय-विक्रय और स्टॉक संचालन पूर्णतः अमान्य होगा। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बीजों की ट्रेसिबिलिटी सुनिश्चित करना है, ताकि किसानों को केवल प्रमाणित और उच्च गुणवत्ता वाले बीज ही प्राप्त हों।
 
उन्होने स्पष्ट किया है कि शासन की मंशा के अनुरूप इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। यदि कोई बीज विक्रेता बिना पोर्टल पंजीकरण के व्यवसाय करते हुए पाया जाता है या स्टॉक विवरण में विसंगति मिलती है, तो उसके विरुद्ध बीज नियंत्रण आदेश 1983 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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