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माह मई 2026 हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत गेहूूं एवं चावल के वितरण स्केल में किया गया परिवर्तन

किसी भी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में जिला पूर्ति कार्यालय अथवा संबंधित उपजिलाधिकारी कार्यालय या विभागीय टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 पर की जा सकती है।

राजेश तिवारी Picture
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सोनभद्र / उत्तर प्रदेश-

जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है कि माह मई 2026 हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत गेहूूं एवं चावल के वितरण स्केल में परिवर्तन किया गया है। अपर आयुक्त ध्रुव गुप्ता के उपर्युक्त निर्देश के अनुपालन में जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को संसूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत माह मई 2026 के वितरण स्केल में परिवर्तन किया गया है।

उन्होंने बताया कि अन्त्योदय कार्ड धारकों को खाद्यान्न की देय मात्रा प्रति कार्ड वर्तमान में गेहूं की मात्रा 10 किग्रा, चावल का मात्रा 25 किग्रा0 है। इसी प्रकार से पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को खाद्यान्न की देय मात्रा प्रति यूनिट गेहॅू वर्तमान में 01 किग्रा0 तथा चावल का मात्रा वर्तमान में मात्रा 04 किग्रा0 निर्धारित किया गया है।

उन्होंने बताया कि दृष्टिगत जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत पात्रता सूची में सम्मिलित समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्ड धारको को सूचित किया जाता है कि माह फरवरी 2026 हेतु अन्त्योदय योजना के कार्डधारक प्रति कार्ड 35 किग्रा0 चावल एवं 10 किग्रा0 गेहॅू तथा पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारक प्रति यूनिट 04 किग्रा0 चावल एवं 01 किग्रा0 गेहॅू संबंधित उचित दर की दुकान से निःशुल्क प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

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उक्त निःशुल्क वितरण मंे हो रही किसी भी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में जिला पूर्ति कार्यालय अथवा संबंधित उपजिलाधिकारी कार्यालय या विभागीय टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 पर की जा सकती है। जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह माह फरवरी 2026 के लिए आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण करना सुनिश्चित करें। वितरण में प्राप्त किसी भी प्रकार की शिकायत को गम्भीरता से लेते हुए संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

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