बलिया में 21 साल पुराने हत्या कांड में बड़ा फैसला: चार दोषियों को उम्रकैद, 11-11 हजार जुर्माना

Swatantra Prabhat UP Picture
Published On

बलिया। जिले में वर्ष 2004 के चर्चित हत्या मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह निर्णय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट-04, बलिया ने दिया। फैसला पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे OPERATION CONVICTION के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम बताया जा रहा है।
 
मामला 3 नवंबर 2004 का है, जब श्री अमरनाथ मिश्र पीजी कॉलेज के छात्रसंघ चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद विजय जुलूस निकाला गया था। जुलूस के बाद शुभनथही गांव में मारपीट और फायरिंग की घटना हुई, जिसमें टेंगरही के पूर्व प्रधान लल्लन पांडे को गोली लग गई। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी।
 
घटना के बाद मृतक के पुत्र जितेंद्र पांडे ने बैरिया थाने में धारा 302, 307 और 504 के तहत धर्मेंद्र पासवान, ओमप्रकाश यादव उर्फ लालू यादव, राजेश यादव और बृजेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।करीब 21 वर्ष तक चले इस मुकदमे में अदालत ने सभी चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 11-11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
 
दोषियों में से एक ओमप्रकाश यादव उर्फ लालू यादव पूर्व में छात्रसंघ अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं।इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी संदीप कुमार तिवारी ने प्रभावी पैरवी की। अदालत के फैसले के बाद मृतक पक्ष के परिजनों ने न्याय मिलने पर संतोष जताया।

About The Author

Post Comments

Comments

संबंधित खबरें