कुशीनगर: पट्टा भूमि विवाद गहराया, अदालत का वाद निरस्त होने के बाद पट्टाधारक आमरण अनशन पर
जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश के बावजूद कब्जा न मिलने से छितौनी के मुसहर लाभार्थी धरने पर, अवैध कब्जा हटाने की मांग
खड्डा, कुशीनगर। जिले में पट्टा भूमि को लेकर विवाद अब और तेज हो गया है। नगर पंचायत छितौनी, तहसील खड्डा के वार्ड नंबर 13 सुभाषनगर के पट्टाधारक आज से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि वर्ष 2016 में आवंटित आवासीय पट्टे की जमीन पर अब तक उन्हें कब्जा नहीं दिलाया गया, जबकि मामले में जिलाधिकारी न्यायालय से जुड़ा आदेश भी सामने आ चुका है।
प्राप्त दस्तावेज के अनुसार, जिलाधिकारी न्यायालय, कुशीनगर (तहसील खड्डा) में वर्ष 2019 में दर्ज वाद संख्या 01727/2019 धारा 66, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत विचाराधीन था। न्यायालय के आदेश में उल्लेख है कि वादीगण द्वारा कई वर्षों से अपने वाद की पैरवी नहीं की गई और न ही साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर न्यायालय ने वाद को निरस्त कर दिया।
हालांकि पट्टाधारकों का कहना है कि न्यायालयीय प्रक्रिया के बावजूद उनकी आवंटित भूमि (गाटा संख्या 2158) पर अभी भी अवैध कब्जा बना हुआ है। उनका आरोप है कि दबंगों के डर से वे अपने पट्टे की जमीन पर झोपड़ी या मकान तक नहीं बना पा रहे हैं।
इसी के विरोध में आज नथुनी, रामप्रित, रामप्यारे, जीतन, रामबली, रामचन्द्र, गिरधारी, बाबूलाल, लालजी, नन्दु, रामधारी सहित दर्जनों लाभार्थी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अनशनकारियों ने प्रशासन से तत्काल अवैध कब्जा हटाकर जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग की है।
पट्टाधारकों ने चेतावनी दी है कि जब तक उन्हें उनका हक नहीं मिलेगा, तब तक अनशन जारी रहेगा और किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। वहीं स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और वार्ता के प्रयास जारी बताए जा रहे हैं।

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