Haryana: हरियाणा में इन निजी स्कूलों की मान्यता होगी रद्द, जानें वजह

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Haryana News: हरियाणा शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत गरीब बच्चों को दाखिला न देने और दस्तावेज समय पर अपलोड न करने वाले 1970 निजी स्कूलों पर सख्ती दिखाई है। पहले लगाए गए जुर्माने का भुगतान न करने पर अब मौलिक शिक्षा निदेशालय ने इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 17 फरवरी तक जुर्माना जमा नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

सितंबर 2025 में लगाया गया था 30 से 70 हजार तक का जुर्माना

जानकारी के अनुसार, Right to Education Act के तहत गरीब बच्चों को आरक्षित सीटों पर दाखिला न देने और मान्यता से जुड़े दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड न करने पर सितंबर 2025 में 1970 निजी स्कूलों पर 30 हजार से 70 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया गया था।

हालांकि, अधिकांश स्कूल संचालकों ने इस आदेश का पालन नहीं किया और जुर्माना राशि जमा नहीं कराई।

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जिला अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश

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Directorate of Elementary Education Haryana ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने गरीब बच्चों के लिए आरक्षित सीटों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की।

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निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन स्कूलों ने जुर्माना माफी के लिए आवेदन किया है, उन्हें निरस्त माना जाएगा और समयसीमा के बाद सीधे मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

निजी स्कूल संचालकों ने जुर्माने का विरोध करते हुए इसे अन्यायपूर्ण करार दिया है। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग ने समय रहते मेल, फोन या लिखित सूचना के माध्यम से स्कूलों को अवगत नहीं कराया।

संचालकों का तर्क है कि यदि किसी दस्तावेज में कमी रह जाती है तो स्कूल का पोर्टल बंद कर दिया जाता है या सीधे जुर्माना लगा दिया जाता है, जबकि पहले लिखित सूचना देकर सुधार का अवसर दिया जाना चाहिए।

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संदीप कुमार मीडिया जगत में पिछले 2019 से ही सक्रिय होकर मीडिया जगत में कार्यरत हैं। अख़बार के अलावा अन्य डिजिटल मीडिया के साथ जुड़े रहे हैं। संदीप का पॉलिटिकल न्यूज, जनरल न्यूज में अनुभव रहा है। साथ ही ऑनलाइन खबरों में काफी अनुभव है l 

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