45 दिन में चालान नही भरा तो डीएल,आरसी,पर गिरेगी गाज

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घाटमपुर। अब ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना वाहन चालकों को भारी पड़ सकता है, केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा और अनुशासन को सख्त करने के उद्देश्य से केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 में बड़ा संशोधन किया है,नए प्रावधानो के तहत् चालान का भुगतान तय समय-सीमा में अनिवार्य कर दिया गया है,तय अवधि में चालान न भरने पर ड्राइविंग लाइसेंस,,डीएल,,और वाहन पंजीकरण,,आरसी,, निरस्त किया जा सकता है।
 
, संशोधित केन्द्रीय मोटर यान नियम 2026 के अनुसार 01 जनवरी 2026 से एक वर्ष में पांच या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लघंन करने पर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकेगा,यह कारवाई भारत सरकार द्वारा सड़क दुघर्टनाओ पर नियंत्रण और अनुशासन लागू करने के उद्देश्य से की गई है,नए नियमों के अनुसार चालान जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर वाहन स्वामी को या तो चालान स्वीकार कर भुगतान करना होगा,या फिर पोर्टल पर दस्तावेजों के साथ आपत्ति दर्ज करानी होगी।

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