घर की महिलाएं, बहन, बेटी खुश, तो परिवार खुश- न्यायमूर्ति श्री शेखर कुमार यादव
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हमीरपुर :– ग्राम पंचायत मिहूना में न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव, उच्च न्यायालय इलाहाबाद की उपस्थिति में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर आयोजन किया गया। न्यायमूर्ति ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों एवं सक्रियता की सराहना करते हुये कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे कार्य जनता को प्रत्यक्ष लाभ पहुॅचाने वाले कार्य है।कहा निश्चित रूप से जो व्यक्ति पैसे के अभाव के कारण अपने हक की आवाज न्यायालयों तक नही पहुंचा पाते हैं , उनके लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक वरदान की तरह है।
समस्त जनता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यो व उददेश्यों के सम्बन्ध में जब जागरूक होगी तो इसका लाभ अधिक से अधिक व्यक्तियों को प्राप्त होगा। इस अवसर पर न्यायमूर्ति द्वारा उपस्थित जन समूह से शराब, मादक पदार्थ, धूम्रपान आदि छोडने की अपील की गयी। उनके द्वारा बताया गया कि जिस परिवार का मुखिया शराब आदि नशीली द्रव्यों का सेवन करता है तो उस घर की महिलायें, बहन, बेटी खुश नही रहती और जब परिवार की महिलायें, बहन, बेटी, खुश नही रहती तो परिवार का कभी भी भला नही हो सकता। न्यायमूर्ति द्वारा यह भी अपील की गयी कि अपने - अपने बच्चों को शिक्षित व संस्कारवान बनायें।
अगर बच्चें शिक्षित व संस्कारवान होगें तो न्यायालय व कोर्ट कचहरी जाने की आवश्यकता ही नही पड़ेगी। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन की आवश्यकता, उददेश्य व वर्तमान में किये जाने वाले कार्यों को विस्तार पूर्वक बताते हुये नालसा द्वारा चलायी जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, पाॅक्सो अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, पाॅश अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम, एवम् वृद्व माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण व कल्याण अधिनियम के प्रावधानों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी।
सचिव के द्वारा यह भी कहा गया कि हम नागरिकों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करके एक स्वस्थ्य समाज व स्वस्थ लोक तन्त्र की स्थापना करना चाहते हैं। इस अवसर पर लीगल एड डिफेंस काउसिंल आनन्द सक्सेना के द्वारा जिला कारागार में निरूद्व बन्दियों के हित मे लीगल एड डिफेंस काउसिंल द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया गया तथा न्यायमूर्ति द्वारा हिन्दी में पारित किए गये निर्णयों की सरहाना की गयी। इस अवसर पर अधिवक्ता शिवबदन ,अधिवक्ता ने अपने वक्तव्य मे निःशुल्क विधिक सहायता के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी।प्रोफेसर जयकरन सिंह,बिहार विश्वविद्यालय ,मुजफ्फरनगर द्वारा सभी अतिथियों, नागरिकों व ग्रामवासियों के प्रति आभार प्रकट किया गया। कार्यक्रम के दौरान अरशद खाॅन, एस0एच0ओ0 सुमेरपुर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लिपिक मो0 असलम, लीगल एड डिफेंस काउसिंल के असिस्टेन्ट देवऋर्षि मिश्रा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री कल्याण सिंह आदि लोग उपस्थित रहे।About The Author
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