झारखंड ऑनलाइन रूप में कोर्ट का काम करने से रोका

झारखंड ऑनलाइन रूप में कोर्ट का काम करने से रोका

रांची संवाददाता झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने COVID-19 की घातक चेन को तोड़ने के लिए राज्यों के सभी अधिवक्ताओं और उनके कर्मचारियों को चाहे वह फिजिकल हो या ऑनलाइन किसी भी न्यायालय के कार्य को करने से रोकने का प्रस्ताव पारित किया है। 19 अप्रैल (सोमवार) को पारित किए गए इस प्रस्ताव को सात दिनों के लिए लागू किया

रांची संवाददाता

झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने COVID-19 की घातक चेन को तोड़ने के लिए राज्यों के सभी अधिवक्ताओं और उनके कर्मचारियों को चाहे वह फिजिकल हो या ऑनलाइन किसी भी न्यायालय के कार्य को करने से रोकने का प्रस्ताव पारित किया है। 19 अप्रैल (सोमवार) को पारित किए गए इस प्रस्ताव को सात दिनों के लिए लागू किया गया है। परिषद ने ध्यान दिया है कि कानूनी बिरादरी का एक बड़ा वर्ग वायरस से संक्रमित हो गया है और इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सख्त उपायों की आवश्यकता है।

प्रस्ताव में कहा गया, “झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने COVID-19 महामारी से संबंधित परिस्थितियों पर चर्चा करने के लिए 18.04.2021 को एक तत्काल बैठक बुलाई। यह गंभीर चिंता के साथ नोट किया गया कि बड़ी संख्या में अधिवक्ता और उनके सहायक स्टाफ बीमार हो गए हैं और कई ने अपना कीमती जीवन भी खो दिया है। चिकित्सा सुविधाएं और आपूर्ति पूरी तरह से असंतोषजनक हैं। परिस्थितियों के तहत न केवल COVID 19 प्रसार को तोड़ने के लिए बल्कि चिकित्सा सुविधाओं और आपूर्ति में सुधार करने के लिए कुछ समय प्रदान करने के लिए सख्त उपायों की आवश्यकता है।

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