‘घूसखोर पंडित’ पर कानूनी पेंच, मनोज बाजपेयी की फिल्म पर रोक की मांग

विवादों में मनोज बाजपेयी की ‘घूसखोर पंडित’, दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा मामला, रिलीज पर रोक की मांग

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नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी की आने वाली फिल्म ‘घूसखोर पंडित’ इन दिनों विवादों में घिरी हुई है। फिल्म के टाइटल को लेकर उठे विवाद के बाद अब यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

यह फिल्म रितेश शाह के निर्देशन में बनी है और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाना है। जैसे ही फिल्म का टीजर सामने आया, इसके नाम को लेकर सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हो गया।

हाई कोर्ट में दाखिल हुई याचिका

वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली हाई कोर्ट में फिल्म के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि फिल्म का शीर्षक ब्राह्मण समुदाय की गरिमा और प्रतिष्ठा के खिलाफ है और इससे समुदाय की भावनाएं आहत हो सकती हैं।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि जब तक टाइटल में बदलाव नहीं किया जाता, तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए।

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सोशल मीडिया पर भी विरोध

टीजर रिलीज होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर फिल्म के नाम को लेकर बहस तेज हो गई है। कई यूजर्स ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए टाइटल बदलने की मांग की है, जबकि कुछ लोग इसे रचनात्मक स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहे हैं।

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नेटफ्लिक्स ने किया था अनाउंसमेंट

3 फरवरी को नेटफ्लिक्स ने साल 2026 के लिए अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की लिस्ट जारी की थी। इसी दौरान ‘घूसखोर पंडित’ का भी ऐलान किया गया था। इसके साथ ही एक छोटा सा टीजर वीडियो रिलीज किया गया, जिसमें मनोज बाजपेयी के किरदार की पहली झलक दिखाई गई।

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टीजर सामने आते ही फिल्म चर्चा का विषय बन गई और विवाद शुरू हो गया।

कोर्ट के फैसले पर टिकी नजर

फिलहाल इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। अब सबकी नजरें कोर्ट की सुनवाई और उसके फैसले पर टिकी हुई हैं।

निष्कर्ष

मनोज बाजपेयी की फिल्म ‘घूसखोर पंडित’ अपने कंटेंट से पहले ही विवादों में फंस गई है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है और मेकर्स इस पर क्या रुख अपनाते हैं।

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