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Highway Toll Receipt: टोल रसीद नहीं सिर्फ भुगतान का सबूत, मुफ्त में मिलती हैं ये सुविधाएं
Highway Toll Receipt: हाईवे पर टोल प्लाजा से गुजरते समय मिलने वाली टोल रसीद को अधिकतर लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन यह छोटी सी पर्ची आपकी यात्रा के दौरान कानूनी सुरक्षा और आपातकालीन मदद का सबसे अहम दस्तावेज होती है। बहुत कम लोगों को पता है कि टोल टैक्स चुकाने के बाद यात्रियों को कई मुफ्त सुविधाओं का अधिकार मिलता है, जिनका सबूत यही रसीद होती है।
टोल रसीद सिर्फ भुगतान का प्रमाण नहीं
दुर्घटना या गाड़ी खराब होने पर मिलती है मुफ्त मदद
यदि हाईवे पर आपकी गाड़ी खराब हो जाए, टायर पंचर हो जाए या किसी दुर्घटना का सामना करना पड़े, तो टोल रसीद पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर आप मुफ्त सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एम्बुलेंस सेवा, क्रेन के जरिए वाहन हटाने की सुविधा, फायर ब्रिगेड, मैकेनिकल हेल्प शामिल हैं।
इन सभी सेवाओं के लिए अलग से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, क्योंकि इनका खर्च पहले ही टोल टैक्स में शामिल होता है।
पेट्रोल-डीजल खत्म होने पर भी मिलेगी सहायता
अगर हाईवे पर चलते समय अचानक आपकी गाड़ी का ईंधन खत्म हो जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। टोल रसीद पर दिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप मदद मांग सकते हैं। जरूरत पड़ने पर संबंधित एजेंसी आपकी लोकेशन पर सहायता भेजेगी, जिससे आप सड़क पर फंसे नहीं रहेंगे।
एम्बुलेंस और मेडिकल सहायता का अधिकार
हाईवे पर किसी भी छोटे या बड़े हादसे की स्थिति में टोल रसीद पर अंकित एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत संपर्क किया जा सकता है। यह रसीद आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि यही आपको त्वरित चिकित्सा सहायता का कानूनी अधिकार देती है।
असुरक्षा या लूटपाट की स्थिति में भी काम की है रसीद
यदि यात्रा के दौरान आपको असुरक्षित महसूस हो, लूटपाट या किसी आपराधिक गतिविधि का डर हो, तो टोल रसीद पर दिए हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत कॉल करें। सूचना मिलते ही पुलिस आपकी लोकेशन ट्रैक कर मौके पर पहुंचती है, जिससे आपकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
रसीद होने पर ही मिलेगा मुफ्त सुविधाओं का लाभ
विशेषज्ञों के अनुसार, टोल टैक्स के बदले मिलने वाली इन सभी सुविधाओं का लाभ तभी लिया जा सकता है जब आपके पास टोल रसीद मौजूद हो। इसके बिना आप मुफ्त सेवाओं का दावा नहीं कर सकते। यही वजह है कि इस पर्ची को संभालकर रखना बेहद जरूरी है।
टोल कंपनी की कानूनी जिम्मेदारी
नियमों के मुताबिक, टोल वसूलने वाली कंपनी की यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वह यात्रियों को सुरक्षा, एम्बुलेंस, क्रेन और ईंधन जैसी आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध कराए। इन सेवाओं के लिए यात्रियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा सकता।
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संदीप कुमार मीडिया जगत में पिछले 2019 से ही सक्रिय होकर मीडिया जगत में कार्यरत हैं। अख़बार के अलावा अन्य डिजिटल मीडिया के साथ जुड़े रहे हैं। संदीप का पॉलिटिकल न्यूज, जनरल न्यूज में अनुभव रहा है। साथ ही ऑनलाइन खबरों में काफी अनुभव है l

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