Haryana: हरियाणा में बीजेपी विधायक को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई याचिका, देखें पूरी जानकारी

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Haryana News: हरियाणा के जींद जिले की उचाना विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने वोटों की दोबारा गिनती (री-काउंटिंग) पर रोक लगाने की मांग की थी।

32 वोटों से जीते थे देवेंद्र अत्री

गौरतलब है कि 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में देवेंद्र अत्री ने कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह को महज 32 वोटों के अंतर से हराया था। बेहद करीबी मुकाबले के चलते चुनाव परिणाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया था।

कांग्रेस प्रत्याशी ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

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चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर वोटों की दोबारा गिनती की मांग की थी। उन्होंने मतगणना प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका जताई थी।

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हाईकोर्ट की कार्यवाही रोकने पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट

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हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को रोकने के लिए देवेंद्र अत्री ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दाखिल की थी। अत्री की मांग थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला न दे, तब तक हाईकोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने SLP खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र अत्री की स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के साथ ही अब वोटों की दोबारा गिनती पर रोक लगाने का रास्ता साफ तौर पर बंद हो गया है।

हाईकोर्ट को अगली तारीख तय करने की छूट

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय करने के लिए स्वतंत्र हो गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस याचिका पर आगे की सुनवाई हो सकती है।

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संदीप कुमार मीडिया जगत में पिछले 2019 से ही सक्रिय होकर मीडिया जगत में कार्यरत हैं। अख़बार के अलावा अन्य डिजिटल मीडिया के साथ जुड़े रहे हैं। संदीप का पॉलिटिकल न्यूज, जनरल न्यूज में अनुभव रहा है। साथ ही ऑनलाइन खबरों में काफी अनुभव है l 

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