राजा भैया-भानवी सिंह विवाद: सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली हाई कोर्ट को 4 महीने में मामला निपटाने का आदेश:।

सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की मेरिट पर कोई बात नहीं   की, ⁠लेकिन हाई कोर्ट को राजा भैया को जारी किए गए समन से जुड़े मामले पर चार महीने में फैसला करने का निर्देश दिया है. 

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स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को विधायक राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के मामले पर चार महीने में फैसला करने के लिए कहा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह को निचली अदालत द्वारा जारी किए गए समन पर रोक लगा दी थी. यह मामला उनकी पत्नी भानवी सिंह द्वारा दायर घरेलू हिंसा के केस से जुड़ा है और घरेलू हिंसा की मुख्य याचिका दिल्ली की निचली अदालत में पेंडिंग है.

सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की मेरिट पर कोई बात नहीं   कीलेकिन हाई कोर्ट को राजा भैया को जारी किए गए समन से जुड़े मामले पर चार महीने में फैसला करने का निर्देश दिया हैहाई कोर्ट ने इस समन पर 2024 में रोक लगाई थी.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की याचिका पर सीधे सुनवाई से इनकार कियालेकिन उन्हें सीमित राहत देते हुए मामले के शीघ्र निपटारे का आदेश दिया है. जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जब हाई कोर्ट स्वयं मामले की सुनवाई कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता हैलेकिन समयबद्ध निपटारे के निर्देश दिए जा सकते हैं.

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गौरतलब है कि राजा भैया के खिलाफ दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. अपनी शिकायत में भानवी सिंह ने उन पर कई वर्षों तक शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है. साथ ही भानवी ने ससुराल पक्षविशेषकर सास द्वारा उत्पीड़न के आरोप भी लगाए हैं. पुलिस के अनुसारदंपति पिछले कई वर्षों से अलग रह रहे हैं.

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