राजा भैया-भानवी सिंह विवाद: सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली हाई कोर्ट को 4 महीने में मामला निपटाने का आदेश:।
सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की मेरिट पर कोई बात नहीं की, लेकिन हाई कोर्ट को राजा भैया को जारी किए गए समन से जुड़े मामले पर चार महीने में फैसला करने का निर्देश दिया है.
स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।
सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की मेरिट पर कोई बात नहीं की, लेकिन हाई कोर्ट को राजा भैया को जारी किए गए समन से जुड़े मामले पर चार महीने में फैसला करने का निर्देश दिया है. हाई कोर्ट ने इस समन पर 2024 में रोक लगाई थी.
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की याचिका पर सीधे सुनवाई से इनकार किया, लेकिन उन्हें सीमित राहत देते हुए मामले के शीघ्र निपटारे का आदेश दिया है. जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जब हाई कोर्ट स्वयं मामले की सुनवाई कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, लेकिन समयबद्ध निपटारे के निर्देश दिए जा सकते हैं.
गौरतलब है कि राजा भैया के खिलाफ दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. अपनी शिकायत में भानवी सिंह ने उन पर कई वर्षों तक शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है. साथ ही भानवी ने ससुराल पक्ष, विशेषकर सास द्वारा उत्पीड़न के आरोप भी लगाए हैं. पुलिस के अनुसार, दंपति पिछले कई वर्षों से अलग रह रहे हैं.

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