Haryana: हरियाणा में इन कब्जा धारकों को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक, ये हैं जरूरी शर्तें
Haryana News: हरियाणा के पंचायत विकास मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा है कि गांवों की तर्ज पर अब शहरी क्षेत्रों में भी 20 वर्ष पुराने कब्जा धारकों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन लेकर पात्र व्यक्तियों को कलेक्टर रेट पर जमीन आवंटित की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस योजना के लिए कुछ मानक और शर्तें तय की हैं, जिनके आधार पर पात्र आवेदकों को मालिकाना अधिकार प्रदान किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव मंत्री विपुल गोयल की ओर से आया था। पहले चरण में 20 साल से पट्टा लेकर दुकान चला रहे लोगों को दुकान का मालिकाना हक दिया गया है। अब मकान मालिकों को भी यही लाभ दिया जाएगा। शर्त यह है कि मकान का आकार 500 गज से अधिक नहीं होना चाहिए और जमीन किसी जोहड़, सड़क, फिरनी या सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में नहीं होनी चाहिए। पंवार के अनुसार, इस फैसले से अदालतों में लंबित सैकड़ों मामले खत्म हो जाएंगे।
मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत हिसार से अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। वहीं, विधायक रामचंद्र गौतम और राज्यसभा सदस्य रामकुमार जांगड़ा के विवादित बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्होंने वह बयान सुना ही नहीं है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।

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