दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य वापस लिया ।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार (24 मार्च, 2025) को घोषणा की कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, जिनके आधिकारिक आवास से आग लगने के बाद कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी, से न्यायिक कार्य अगले आदेश तक “तत्काल प्रभाव” से वापस ले लिया गया है।यह घोषणा उच्च न्यायालय द्वारा जारी एक नोट में की गई।
एक अन्य नोट में कहा गया कि न्यायमूर्ति वर्मा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच-III के कोर्ट मास्टर आज से पहले सूचीबद्ध मामलों में तारीखें देंगे।रजिस्ट्रार (लिस्टिंग) के नाम से अदालत की वेबसाइट पर जारी नोट में कहा गया है, "हाल की घटनाओं के मद्देनजर, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक वापस ले लिया गया है।"
एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने 22 मार्च को अपनी वेबसाइट पर दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय की जांच रिपोर्ट अपलोड कर दी, जिसमें न्यायमूर्ति वर्मा के आवास से कथित रूप से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने की बात कही गई है।
न्यायमूर्ति उपाध्याय की मुख्य न्यायाधीश को सौंपी गई रिपोर्ट में आधिकारिक संचार से संबंधित सामग्री शामिल है, जिसमें कहा गया है कि न्यायाधीश के लुटियंस दिल्ली स्थित आवास से "भारतीय मुद्रा नोटों से भरी चार से पांच अधजली बोरियां" पाई गईं।श्री वर्मा ने नोट बरामदगी विवाद में आरोपों की कड़ी निंदा की है और कहा है कि उनके या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा स्टोर रूम में कभी भी कोई नकदी नहीं रखी गई।
दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय को सौंपे गए अपने जवाब में न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि उनके आवास पर नकदी मिलने के आरोप स्पष्ट रूप से उन्हें फंसाने और बदनाम करने की साजिश प्रतीत होते हैं।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा शुरू की गई आंतरिक जांच के बाद न्यायमूर्ति वर्मा ने अपना जवाब दाखिल किया। श्री खन्ना ने शनिवार (22 मार्च, 2025) को न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया ।
नकदी का भारी भंडार मिलने की कथित घटना 14 मार्च को होली की रात करीब 11.35 बजे न्यायमूर्ति वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित आवास में आग लगने के बाद हुई, जिसके बाद अग्निशमन विभाग के कर्मियों को मौके पर पहुंचकर आग बुझानी पड़ी।
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