कोर्ट के आदेश को नहीं मानता दबंग श्री कृष्ण समोसे वाला
मामला नगर पंचायत ओयल ढखवा का है जहां सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को ताक पर रखकर तालाब के जुज भाग पर हो खड़ा हो गया मकान और दुकान
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लखीमपुर खीरी- करोड़ों रुपए की तालाब के नाम दर्ज जमीन पर दबंगों ने कब्जा करके उसे पर अपना मकान व दुकान खड़ी कर दी जिसके चलते तालाब का वजूद ही खत्म होता जा रहा है जबकि तालाब से कस्बा के बड़े हिस्से का पानी इसी तालाब में सुरक्षित होता आ रहा है इसके एक भाग के पट जाने के चलते तालाब का आकार स्वरूप दोनों ही काफी संकुचित हो गए हैं उक्त मामले की शासन प्रशासन से शिकायतों के बाद अवैध कब्जे धारक के विरुद्ध 67 (1) की कार्रवाई की गई और उक्त बाद में राजकुमार और श्री कृष्ण पर अर्थ दंड लगाते हुए बेदखली का आदेश भी पारित किया गया।
जिसके विरुद्ध अवैध कब्जाधारको ने डीएम खीरी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो भी खारिज हो गई उक्त मामले की जानकारी सभी सक्षम अफसर के होने के बाद भी जिम्मेदार कोई रुचि नहीं ले रहे हैं और ना ही कब्जा हटवाया ही जा रहा है हर बार मामला न्यायालय में विचाराधीन बताकर अवैध कब्जेधाराको बचाने की मंशा से लिखकर रिपोर्ट लगाई जा रही है मामला न्यायालय में विचाराधीन है न्यायालय जब कोई आदेश पारित करें तब पिछला आदेश प्रभावी होता है और तब तक पूर्व का आदेश ही प्रभावित रहता है।
मामला चूंकि नगर पंचायत से जुड़ा है और नगर पंचायत के साथ अवैध कब्जा धारक अपना निजी संबंध बताते हैं ऐसे में कैसे कार्यवाही हो तालाबों के मामले सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि तालाब के अवैध कब्जा से मुक्त कराकर उसकी उसके मूल स्वरूप में वापस लाया जाए लेकिन जिम्मेदार कुछ भी करने को तैयार नहीं है।
फर्जी और भ्रामक आख्या लगा शासन को किया जाता रहा गुमराह
तालाब गाटा संख्या 562/2.2580 पर अवैध कब्ज़ा हटाए जाने को लेकर अब तक दी गई दर्जनों आईजीआरएस एवं पोर्टल पर शिकायततो में विभागीय जिम्मेदारों ने फर्जी झूठी रिपोर्ट लगाकर शिकायतों का निस्तारण करके शासन को गुमराह किया जाता रहा शिकायत संख्या 800 15319000 522 यह दिनांक 28/ 5/19 हुआ दिनांक 23/ 5 /19 पर लगाई गई फर्जी भ्रामक आख्या शिकायत संख्या 9211 530004731 में भी फर्जी आख्या लगाई गई तहसील प्रशासन द्वारा आज तक कब्जा नहीं हटवाया गया।
शिकायत संख्या 60000170012653 शिकायत संख्या 92215300064976 के निस्तारण में पूरी तरह से भ्रामक जांच आख्या लगाई गई है लगाई गई आख्या में उल्लेख किया जाता है कि मामले की जांच तहसीलदार द्वारा कराई गई जिसमें ग्राम ढखवा के तालाब की गाटा संख्य 562/ 2.2580 बतौर तालाब दर्ज कागजात है उक्त तालाब के जुज भाग पर पक्का निर्माण पाए जाने बेदखली की कार्यवाही की गई जिसे न्यायालय तहसीलदार द्वारा दिनांक 15/7/ 2021 को बेदखली का आदेश पारित किया गया।
जिसके परिपेक्ष में 29/ 12/ 2022 को विपक्षीगणो का कब्जा विवादित भूमि से हटवा दिया गया एसडीएम सदर का उक्त कथन की कब्जा हटवा दिया गया है सरासर गलत एवं झूठ है उक्त भूभाग पर आज भी मकान और दुकान बनी खड़ी है जो एसडीएम सदर की रिपोर्ट को फर्जी भ्रामक एवं झूठा साबित करने को काफी है इस तरह से भ्रामक एवं फर्जी रिपोर्ट प्रस्तुत कर शासन को गुमराह किया जा रहा है।
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