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बेदखली आदेश के बाद भी नहीं हट रहा तालाब से अवैध कब्जा
नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी की मिली भगत आई सामने
अवैध कब्जा हटवाए शासन को भेजी जाती रही झूठी जांच रिपोटे
लखीमपुर खीरी- शासन के सख्त आदेशों के बाद भी लेखपाल राजस्व निरीक्षक और अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत ओयल की मिली भगत से पुलिस चौकी ओयल के पास स्थित तालाब गाटा संख्या 562 /2.258 हेक्टेयर में से 0.013 हेक्टेयर भू भाग पर अवैध कब्जा करके पक्का निर्माण करा कर दुकान व मकान बनवा डाला गया लेकिन नगर पंचायत द्वारा इस अवैध कब्जे को ना रोका जा जाना नगर पंचायत ओयल प्रशासन की मिली भगत को दर्शाता है जबकि इस अवैध निर्माण को शुरू होते ही शिकायत करता संतोष कुमार पुत्र राजेंद्र किशोर शिकायत करता रहा और अवैध निर्माण होता रहा तहसील प्रशासन और नगर पंचायत प्रशासन सोता रहा ।
यदि अधिशासी अधिकारी लेते संज्ञान तो रुक सकता था अवैध कब्जा
शिकायतकर्ता संतोष कुमार तहसील प्रशासन से लेकर राजस्व परिषद और सीएम पोर्टल पर दर्जनों शिकायतें की सभी शिकायतों में फर्जी रिपोर्ट लगाकर के अवैध कब्जा नहीं रुकवाया गया निर्माण पूरा होने के बाद अपनी गर्दन फसाते देख लेखपाल 67 (1) की कार्यवाही कर अपना पल्ला झाड़ लिया गया उक्त में राजस्व वाद में अवैध कब्जे धारक पर अर्थ दंड और बेदखली आदेश पारित किया जिसे क्षुब्ध होकर अवैध कब्जे धारक ने जिला अधिकारी के समक्ष वाद संख्या डी॰ 2021/ 1043000 199 2 वाद संख्या 1992/ 2021 श्री कृष्ण बनाम ग्राम पंचायत ढकवा ओयल उत्तर प्रदेश और संख्या 2006 अंतर्गत धारा 67(5) दाखिल किया गया जिसमें आदेश दिनांक 19 -12- 2022 को पारित आदेश में अपील करता अवैध कब्जा धारक की अपील को निरस्त कर दिया गया सूत्र बताते हैं कि हर जगह से मुकदमा हारने के बाद भी अवैध कब्जा धारक को तालाब से हटाए जाने की आज तक कार्यवाही नहीं की जा रही है।
एसडीएम सदर के आदेश के बाद भी ई॰ओ॰ ने नहीं दर्ज कराई अवैध कब्जे धारक के विरुद्ध एफ॰आई॰आर॰ ग्राम ढकवा परगना खीरी तहसील लखीमपुर नगर पंचायत ओवल ढकवा स्थित तालाब गाटा संख्या 562/ 2.2580 के जुज भाग पर राजकुमार व श्री कृष्ण पुत्र गण राजाराम के द्वारा मकान व दुकान बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया है जिसमें 67 (1) की कार्यवाही की गई और निर्माण कार्य रोक दिया गया लेकिन दबंग किस्म लोगों द्वारा अवैध निर्माण जारी रखा गया क्योंकि उक्त तालाब गाटा संख्या 562 नगर पंचायत ओयल ढकवा की सीमा के अंदर है।
जिसके चलते अतिक्रमण कार्यों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का अधिकार बनता है इसलिए अधिशासी अधिकारी को रिपोर्ट दर्ज करने को निर्देशित करने की संस्तुति सहित राजस्व निरीक्षक व लेखपाल ने दिनांक 12 -6:-20 को एसडीएम सदर को रिपोर्ट सौंप थी जिसमें जिओ तेल को अवैध कब्जा धारक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराए जाने तथा तालाब पर किए जा रहे अतिक्रमण को रूकवाये जाने के आदेश दिए गए थे जिसका भी कोई संज्ञान ईओ द्वारा नहीं लिया गया यदि ईओ नगर पंचायत द्वारा संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई होती तो तालाब पर अतिक्रमण न हो पता है और ना ही आज कोई अतिक्रमण हटाने को लेकर कोई कार्यवाही अमल में लाई जा रही है उक्त से स्पष्ट नजर आता है कि ईओ नगर पालिका ओयल की मुक सहमत से ही तालाब को पाट कर उसके आशिक भाग पर दुकान व मकान बनवाया गया है।


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