आबकारी विभाग ने शुरू की नई आबकारी नीति के तहत फुटकर दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया

आबकारी विभाग ने शुरू की नई आबकारी नीति के तहत फुटकर दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया

 
 
चित्रकूट। उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए शराब की फुटकर दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार विभाग ने ई-लॉटरी प्रणाली का उपयोग किया है ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की आशंका न हो। इस प्रक्रिया के तहत इच्छुक आवेदक अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला आबकारी अधिकारी अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी और कहा कि यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, जिससे आवेदकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
 
अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि इच्छुक आवेदक https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in/ पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले आवेदकों को पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा। इसके लिए आवेदकों को अपने मोबाइल नंबर और पैन नंबर का विवरण दर्ज करना होगा, जिसके बाद एक OTP प्राप्त होगा जिसे पंजीकरण को पूरा करने के लिए दर्ज करना होगा। पंजीकरण के बाद आवेदक अपना प्रोफाइल अपडेट करें और आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं।
 
आवेदकों को आवेदन के दौरान अपनी फोटो, आयकर रिटर्न, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद आवेदक को आवेदन शुल्क का भुगतान भी करना होगा, जो नेट बैंकिंग, यूपीआई, या अन्य माध्यमों से किया जा सकेगा।
 
आबकारी अधिकारी ने बताया कि इस प्रक्रिया में आवेदन 14 फरवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2025 को शाम 5 बजे तक है। इस बीच आवेदकों को कोई भी समस्या होने पर विभाग द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। आवेदन की प्रक्रिया 17 फरवरी 2025 से दोपहर 12 बजे तक जारी रहेगी और पहले चरण की ई-लॉटरी 6 मार्च 2025 को सुबह 11 बजे होगी।
 
आवेदक के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही केवल व्यक्तिगत आवेदक ही आवेदन कर सकते हैं, फर्म या कंपनियां आवेदन नहीं कर सकतीं। एक व्यक्ति पूरे प्रदेश में अधिकतम दो दुकानों का आवंटन प्राप्त कर सकता है, और प्रत्येक आवेदक प्रति दुकान केवल एक आवेदन कर सकता है।
 
आवेदन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर विभाग के हेल्पलाइन नंबर 7838522111, 9140095228, 8318976636, 7985020998, 9453090579, 8005660401, 9454466049, 7267941256, 9454466033 पर संपर्क किया जा सकता है।
 
आबकारी अधिकारी ने यह भी बताया कि ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी और निष्पक्षता बनी रहेगी।

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