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जुआ खेलने के आरोप में 03 अभियुक्तों को न्यायालय ने सजा और जुर्माना लगाया
चित्रकूट। जनपद चित्रकूट के मानिकपुर क्षेत्र में जुआ खेलने के मामले में ग्राम न्यायालय मानिकपुर ने तीन अभियुक्तों को सजा और जुर्माने से दण्डित किया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने के लिए गहन पैरवी की गई।
22 जनवरी 2025 को न्यायाधीश खुशबू चन्द्रा द्वारा सुनाए गए फैसले में, थाना मानिकपुर में पंजीकृत मुकदमा संख्या 126/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त महेश प्रसाद द्विवेदी, जाविर खान और बरकत अली को न्यायालय उठने तक की सजा और 600 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया।
इस मामले की गहन पैरवी प्रभारी निरीक्षक दुर्गविजय सिंह और पैरोकार आरक्षी सुजीत द्वारा की गई, वहीं सहायक अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ सिंह ने प्रभावी तरीके से अपनी बहस प्रस्तुत की। पुलिस द्वारा की गई कड़ी मेहनत और पैरवी के कारण अभियुक्तों को न्यायालय से सजा प्राप्त हुई।
यह कार्यवाही पुलिस प्रशासन द्वारा अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और कानून के प्रति जनता का विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। पुलिस अधीक्षक चक्रपाणि त्रिपाठी के निर्देशों के तहत इस तरह के अभियोगों में निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

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