चुनाव प्रक्रिया को बाधा पहुंचाने में लालच या धमकी देना दंडनीय अपराध
अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री हर्षदेव पाण्डेय ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171ख के अनुसार, कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकारी का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है
प्रयागराज । अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री हर्षदेव पाण्डेय ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171ख के अनुसार, कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकारी का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनो से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनो से दण्डनीय है।

Comment List