कृषक गन्ना मूल्य के एवज में चीनी भी ले सकेंगे

कृषक गन्ना मूल्य के एवज में चीनी भी ले सकेंगे

शाहजहांपुर। जिला गन्ना अधिकारी डॉक्टर खुशीराम ने बताया की चीनी मिलों द्वारा गन्ना कृषकों को उनके बकाया गन्ना मूल्य के सापेक्ष उपलब्ध कराई गई चीनी का समायोजन गन्ना मूल्य के मद से किया जाएगा किसान एक कुंतल चीनी प्रति माह में उस दिन के चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य एवं जीएसटी के आधार पर माह

शाहजहांपुर।

जिला गन्ना अधिकारी डॉक्टर खुशीराम ने बताया की चीनी मिलों द्वारा गन्ना कृषकों को उनके बकाया गन्ना मूल्य के सापेक्ष उपलब्ध कराई गई  चीनी का समायोजन गन्ना मूल्य के मद से किया जाएगा किसान एक कुंतल चीनी प्रति माह में उस दिन के चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य एवं जीएसटी के आधार पर माह जून 2020 तक उपलब्ध कराई जाएगी इच्छुक गन्ना कृषक अपने साधनों द्वारा मिल गोदाम से चीनी उठान करेंगे इसके लिए उन्हें यातायात बे की कोई प्रतिपूर्ति नहीं दी जाएगी चीनी का वितरण भारत सरकार द्वारा संबंधित मिलकर निर्धारित मासिक कोटे के अंतर्गत होगा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेतृत्व एवं चीनी उद्योग सुरेश राणा के दिशा निर्देश चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के आर्थिक हितों की रक्षा हेतु एवं प्रतिबंध एवं प्रयासरत है।

इन्हीं प्रयासों की कड़ी में विस्तृत जानकारी देते हुए प्रदेश के आयुक्त गन्ना एवं चीनी संजय आर भूसरेड्डी ने बताया की गणना कृषकों द्वारा चीनी उपलब्ध कराए जाने की मांग के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारों प्रांत यह निर्णय लिया गया है कि पेराई सत्र 2019,2020 के अंतर्गत चीनी मिलों द्वारा इच्छुक आपूर्तिकर्ता गन्ना कृषकों को बकाया गन्ना मूल्य के रस में चीनी की उपलब्ध कराई जाएगी। आयुक्त ने यह भी बताया कि प्रत्येक गन्ना कृषक उनको एक कुंतल चीनी प्रति माह में उस दिन के चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य तथा जीएसटी के आधार पर माह जून 2020 तक उपलब्ध कराई जाएगी।

यदि चीनी मिल द्वारा उस दिन कोई चीनी बिक्री नहीं की गई है तो उसके पूर्व दिवस में चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य तथा जीएसटी के आधार पर कृषकों को चीनी उपलब्ध कराई जाएगी इच्छुक गन्ना कृषक अपने द्वारा मिल गोदाम से चीनी उठान करेंगे इसके लिए उन्हें यातायात की कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।गन्ना आयुक्त द्वारा चीनी मिलों के अध्यासिओं को यह भी निर्देश दिया गया है कि कृषकों को उपलब्ध कराए जाने वाली चीनी की मात्रा भारत सरकार द्वारा संबंधित चीनी मिल के निर्धारित मासिक कोटे के अंतर्गत ही होगी तथा जीएसटी को नियमानुसार राजकोष में जमा करने का उत्तरदायित्व संबंधित चीनी मिल का होगा जीएसटी जमा करने अथवा न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य पर कृषकों को चीनी दिए जाने का प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित मिल इसके लिए जिम्मेदार होगी गन्ना आयुक्त द्वारा समस्त जिला गन्ना अधिकारियों एवं गन्ना उपायुक्तों को इसका नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिया गया है। जनपद में सभी चीनी मिलों मैं कुल गन्ना आपूर्ति कृषकों की संख्या 156663 हाय जिनमें भुगतानित किसानों की संख्या 121933 है।

भुगतानित किसानों का प्रतिशत 77.83 है। कुलदेह 98699.26 है। भुगतान 59454.56 है। पूरे जिले का भुगतान का प्रतिशत 60.24 है।

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