अधिक से अधिक किसान फसल बीमा योजना का ले लाभ

अधिक से अधिक किसान फसल बीमा योजना का ले लाभ

स्वतंत्र प्रभात उरई। उप कृषि निदेशक ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्तमान रबी सीजनए 2020 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों के लिये स्वैच्छिक आधार पर लागू किया गया है। रबीए फसल मौसम में योजना के अन्तर्गत किसानों

स्वतंत्र प्रभात

उरई। उप कृषि निदेशक ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्तमान रबी सीजनए 2020 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों के लिये स्वैच्छिक आधार पर लागू किया गया है। रबीए फसल मौसम में योजना के अन्तर्गत किसानों की भागीदारी की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बरए 2020 निर्धारित है। ऋणी कृषकों को बीमा कराने की अन्तिम तिथि के सात दिन पहले तक योजना के अन्तर्गत प्रतिभागिता नहीं करने के सम्बन्ध में लिखित रूप से बैंक शाखा कोए जहां से किसान द्वारा फसली ऋण लिया गया हैए उस बैंक शाखा को अवगत कराना आवश्यक है। यदि कृषक बैंक को सूचित नहीं करेगा तो यह मानते हुये कि कृषक फसल बीमा हेतु इच्छुक हैए फसल बीमा कर दिया जायेगा।

गैर ऋणी कृषक जो अपनी बोयी गयी फसल का बीमा कराना चाहते हैं वह अपने नजदीकी जन सुविधा केन्द्र पर अपने वास्तविक बोये गये क्षेत्रफल की पुष्टि हेतु स्वप्रमाणित लिखित प्रमाण.पत्रए भूस्वामित्व;खतौनीद्धए आधार कार्ड व बैंक पासबुक की छायाप्रति सहित जाकर कृषक प्रीमियम जमा करके अपना फसल बीमा करा सकते हैं। रबी सीजन 2020.21 मौसम हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसल का बीमा कराने के लिये फसलवार कृषक द्वारा देय प्रीमियम की दरे प्रति हेक्टेयर निम्नवत है।

उन्होने बताया कि गेहूँ की फसल का बीमा प्रीमियम 997.000 प्रति हेक्टेयर जौ की फसल का बीमा प्रीमियम 589.00.0 प्रति हेक्टेयरए चना की फसल का बीमा प्रीमियम 893.00 रू प्रति हेक्टेयरए मटर की फसल का बीमा प्रीमियम 1326.00 रू0 प्रति हेक्टेयरए मसूर की फसल का बीमा प्रीमियम 860.000 प्रति हेक्टेयर तथा राईध्सरसों की फसल का बीमा प्रीमियम 698.00.0 प्रति हेक्टेयर हैं। उन्होंने बताया कि जनपद के समस्त ऋणी एवं गैर ऋ़णी किसानो को से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में अपनी फसलों का बीमा करायें। साथ ही ऋणी कृषक यदि बीमा कराने के इच्छुक न हों तो वह समय से अपनी बैंक शाखा को सूचित कर दें।

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