बाल विभाग के खिलाफ अभियान जारी, एक बालिका की गई आवासित

बाल विवाह करना दंडनीय अपराध, बाल विवाह की सूचना देने की लोगों से किया अपील

राजेश तिवारी Picture
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बच्चों की पढ़ाने की लो जिम्मेदारी, बंद करो ये बाल विवाह

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश -

दुद्धी  एवं विंढमगंज थाना क्षेत्र में दो अलग अलग बाल विवाह की प्राप्त सूचनाओं पर परियोजना समन्वयक मुकेश कुमार सिंह द्वारा त्वरित संज्ञान लिया गया। इसी क्रम में ग्राम धूमा, थाना विंढमगंज में एक नाबालिग बालिका का विवाह कराए जाने की सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की टीम से टीम में जेंडर एक्सपर्ट साधना मिश्रा एवं सुपरवाइजर सत्यम चौरसिया तत्काल मौके पर पहुंचकर टीम द्वारा बालिका के परिजनों से आयु संबंधी वैध दस्तावेज मांगे गये तो महुअरिया में बालिका के परिजनों द्वारा संबंधित प्रपत्र प्रस्तुत किए जिसमें बालिका बालिग पाई गई, वहीं दूसरी ओर ग्राम धूमा में परिजनों द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

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बालिका के सर्वोत्तम हित में उसे तत्काल संरक्षण में लेकर थाना विंढमगंज में जीडी दर्ज कराई गई। तत्पश्चात बाल कल्याण समिति, सोनभद्र के आदेशानुसार बालिका को बालगृह में सुरक्षित आवासित कराया गया है, जहां उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं मनोसामाजिक परामर्श की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।उक्त कार्रवाई बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की बालिका का विवाह संज्ञेय एवं दंडनीय अपराध है।

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स्थानीय नागरिकों ने चाइल्ड हेल्पलाइन की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि समय पर उठाए गए कदमों से नाबालिगों का जीवन एवं भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह की रोकथाम में समुदाय की जागरूकता एवं सक्रिय सहयोग अत्यंत आवश्यक है।चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की सक्रियता ने पुनः प्रमाणित किया है कि कानून एवं समाज के संयुक्त प्रयासों से बच्चों को सुरक्षित वातावरण तथा उनके अधिकार दिलाना संभव है।

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चाइल्ड हेल्प लाईन सोनभद्र सभी नागरिकों से अपील करता है कि बाल विवाह की किसी भी सूचना पर तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचित करें। सूचनादाता की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

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