असंगठित श्रमिकों एवं छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन योजनाओं में पंजीकरण की अपील

जनपद के पात्र श्रमिकों एवं छोटे व्यापारियों से अपील प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना में शीघ्र पंजीकरण कराकर भविष्य को बनाएं सुरक्षित-जिलाधिकारी

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अजित सिंह /राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश -

जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह ने अवगत कराया है कि जनपद के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं छोटे व्यापारियों से अपील की है कि वे भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए अपना पंजीकरण कराए।प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत ऐसे असंगठित श्रमिक, जिनकी मासिक आय रूपया 15,000 तक है तथा आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है और जो ईएसआई/ईपीएफ से आच्छादित नहीं हैं वे पात्र हैं।

इसी प्रकार राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत छोटे व्यापारी, दुकानदार एवं स्व-नियोजित व्यक्ति, जिनका वार्षिक कारोबार रूपया एक करोड़ पचास लाख तक है, योजना का लाभ ले सकते हैं, बशर्ते वे आयकर दाता न हों। दोनों योजनाओं में पंजीकरण की प्रक्रिया सरल है। इच्छुक लाभार्थी आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं फोटो के साथ निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं।

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आय या कारोबार के लिए किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, स्वयं की घोषणा पर्याप्त है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी द्वारा आयु के अनुसार रूपया 55 से रूपया 200 प्रतिमाह तक अंशदान जमा किया जाता है, जिसमें समान अंशदान भारत सरकार द्वारा भी दिया जाता है। 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर लाभार्थी को रूपया 3000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। लाभार्थी की मृत्यु के पश्चात उसके जीवनसाथी को 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन देय होगी। यदि कोई लाभार्थी योजना बीच में छोड़ना चाहता है, तो उसकी जमा राशि ब्याज सहित वापस कर दी जाएगी। मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में जीवनसाथी योजना को जारी रख सकता है अथवा जमा धनराशि वापस प्राप्त कर सकता है।

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जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त पात्र श्रमिकों एवं छोटे व्यापारियों से अपील की है कि वे इन योजनाओं में शीघ्र पंजीकरण कराकर अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं।

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