डाक विभाग प्रकरण में भुगतान, बीमा कंपनी पर रिकवरी वारंट

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ज्ञानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, भदोही ने उपभोक्ता हितों की रक्षा में अपनी सक्रियता दिखाई है। एक प्रकरण में आयोग ने डिग्रीधारक तेज बहादुर सिंह को 68,394 रुपये का भुगतान कर उपभोक्ता हितों की रक्षा की, जबकि दूसरे प्रकरण में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के शाखा प्रबंधक के विरुद्ध रिकवरी वारंट जारी किया गया।
 
डाक विभाग द्वारा सेवा में कमी से जुड़े मामले में आयोग ने वादी के पक्ष में निर्णय दिया। अपील प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश संजय कुमार डे एवं महिला सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव ने भुगतान चेक डिग्रीधारक को सौंपा। मामले का अंतिम निस्तारण 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत में होगा।
 
इसी क्रम में बीमा कंपनी के विरुद्ध प्रकरण में आयोग ने जिलाधिकारी भदोही को निर्देशित किया कि राजस्व वसूली अधिकारियों के माध्यम से 37,711 रुपये की राशि भू-राजस्व की भांति वसूल कर आयोग में जमा कराई जाए। धनराशि 6 मार्च 2026 तक जमा कराई जाने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है।

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