हत्या और हंगामा मामले में कोर्ट का फैसला एक आरोपी को उम्रकैद के साथ 37 हज़ार का जुर्माना, तीन अभियुक्त बरी 

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सीतापुर
 
जनपद सीतापुर में पुलिस की प्रभावी पैरवी और सशक्त विवेचना के चलते हत्या से जुड़े एक सनसनीखेज मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। थाना महोली में पंजीकृत हत्या व जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय ने दोषसिद्ध अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास एवं 37 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटनाक्रम के अनुसार, वादी आयुष अवस्थी पुत्र विनोद अवस्थी ने 5 नवंबर 2021 को थाना महोली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
 
आरोप लगाया गया था कि पुरानी रंजिश के चलते हुए विवाद के दौरान गोली मारकर ललित त्रिवेदी की हत्या कर दी गई। इस मामले में चार लोगों को नामजद किया गया था पुलिस ने विवेचना के बाद सभी नामजद आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने संजू उर्फ शशिकान्त बाजपेयी को दोषी पाया वहीं, अन्य नामजद अभियुक्त सुधीर त्रिवेदी, अनुराग बाजपेई और अंकित बाजपेई को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया गया
 
न्यायालय ने अभियुक्त संजू उर्फ शशिकान्त बाजपेयी पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम रोहिला, थाना महोली, को धारा 302, 307 भादवि एवं 27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा 37,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में की गई सशक्त पैरवी को इस निर्णय में अहम माना जा रहा है!!

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