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Haryana: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, EWS आरक्षण के लिए बढ़ाई आय सीमा
Haryana News: हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को बड़ी राहत देते हुए आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया है। सरकार ने EWS श्रेणी में आरक्षण का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी है। इस फैसले से राज्य के हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
यह निर्णय केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। मुख्य सचिव कार्यालय (CSO) की ओर से इस संबंध में आधिकारिक पत्र भी जारी कर दिया गया है। संशोधित आय सीमा राज्य में सिविल पदों और सेवाओं में प्रत्यक्ष भर्ती के साथ-साथ सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए लागू होगी।

2019 में तय की गई थी 6 लाख की सीमा
Read More Haryana: हरियाणा में ACB टीम की बड़ी कार्रवाई, पैक्स रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तारगौरतलब है कि इससे पहले 25 फरवरी 2019 को जारी आदेशों के तहत EWS श्रेणी के लिए वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपये निर्धारित की गई थी। लंबे समय से इस सीमा को बढ़ाने की मांग की जा रही थी, क्योंकि महंगाई और जीवनयापन की लागत में लगातार वृद्धि हो रही है।
समीक्षा के बाद लिया गया फैसला
सरकार ने इस विषय की विस्तृत समीक्षा के बाद आय सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रतिवर्ष करने का निर्णय लिया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आय सीमा में संशोधन के अलावा EWS आरक्षण से जुड़े पहले जारी किए गए अन्य सभी निर्देश यथावत रहेंगे।
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संदीप कुमार मीडिया जगत में पिछले 2019 से ही सक्रिय होकर मीडिया जगत में कार्यरत हैं। अख़बार के अलावा अन्य डिजिटल मीडिया के साथ जुड़े रहे हैं। संदीप का पॉलिटिकल न्यूज, जनरल न्यूज में अनुभव रहा है। साथ ही ऑनलाइन खबरों में काफी अनुभव है l

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