Haryana: हरियाणा में बिजली दरों पर 8 जनवरी को फैसला, HERC करेगा जनसुनवाई

Haryana: हरियाणा में बिजली दरों पर 8 जनवरी को फैसला, HERC करेगा जनसुनवाई

Haryana News: हरियाणा में आने वाले वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी या झटका, इसका फैसला 8 जनवरी को होगा। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) पंचकूला स्थित अपने कोर्ट रूम में बिजली दरों को लेकर जनसुनवाई आयोजित करेगा। यह सुनवाई उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर आधारित होगी।

आयोग ने इन याचिकाओं को लेकर बिजली उपभोक्ताओं से आपत्तियां, सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं। उपभोक्ता तय समय सीमा तक अपनी राय दर्ज करा सकते हैं। दोनों निगमों के साथ-साथ HERC ने भी ये याचिकाएं अपनी-अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी हैं, ताकि आम जनता उन्हें देख सके।

51,156 करोड़ रुपये की ARR की मांग

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए UHBVN और DHBVN ने कुल 51,156.71 करोड़ रुपये की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) की मांग की है। निगमों का अनुमान है कि इस अवधि में उन्हें लगभग 52,761.87 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

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हालांकि, वर्ष 2024-25 के टू-अप में 5,261.23 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा दिखाया गया है। इसके साथ ही निगमों ने करीब 828.64 करोड़ रुपये की होल्डिंग कॉस्ट (ब्याज के रूप में) भी आयोग से मांगी है। इन आंकड़ों के आधार पर कुल मिलाकर 4,484.71 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा सामने आ रहा है।

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120 दिनों में देना होगा फैसला

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बिजली दरों से जुड़ा अंतिम निर्णय विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के तहत लिया जाएगा। अधिनियम के अनुसार, HERC को याचिकाएं दायर होने की तिथि से 120 दिनों के भीतर अपना फैसला सुनाना अनिवार्य है।

अब 8 जनवरी को होने वाली जनसुनवाई के बाद यह साफ होगा कि हरियाणा में बिजली दरें बढ़ेंगी, घटेंगी या फिर मौजूदा स्तर पर ही बनी रहेंगी। इस फैसले का असर प्रदेश के लाखों घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।

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