Toll Tax: सरकार का बड़ा फैसला, अब इन लोगों को नहीं देना होगा टोल टैक्स
परिवहन मंत्री ने भेजा पत्र
परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सभी पात्र वीवीआईपी को पत्र लिखकर अपनी सरकारी गाड़ियों पर Exempted FASTag लगवाने का निर्देश दिया है। इसके तहत वाहन मालिकों को NHAI के Exemption Portal पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा।
मंत्री के अनुसार, भारत सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत सभी पात्र वाहनों को तीन महीने के भीतर इस पोर्टल पर रजिस्टर कराना जरूरी है। वर्तमान में कई वीवीआईपी वाहनों—जैसे सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्य सचिव की गाड़ियां—इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, जिसकी वजह से वे टोल प्लाजा पर बिना रुके गुजर जाती हैं।
परिवहन मंत्री ने बताया कि वीवीआईपी गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रोकने के कारण कई बार महत्वपूर्ण सरकारी बैठकों और कार्यक्रमों में देरी हो जाती है। इसलिए उनका कीमती समय बचाने और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। विभाग की ओर से सभी संबंधित वीवीआईपी को व्यक्तिगत पत्र भेजकर प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का अनुरोध किया गया है।
इन वीवीआईपी वाहनों को मिलेगा टोल टैक्स से छूट
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राज्यसभा सभापति
लोकसभा में विपक्ष के नेता
सांसद और विधायक (सरकारी वाहन पर)
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राज्य के सभी मंत्री
वर्तमान एवं पूर्व विधायक–विधान पार्षद
बिहार विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
पूर्व मुख्यमंत्री

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