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पराली जलाने पर किसानों पर 5 हज़ार का लगा जुर्माना, सैटेलाइट से पुष्टि, कृषि विभाग ने की कार्रवाई
सीतापुर
जनपद सीतापुर में शासन के कड़े निर्देशों के बीच पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन सक्रिय मोड में आ गया है जनपद स्तर से प्राप्त सैटेलाइट लोकेशन के आधार पर ब्लॉक पिसावां क्षेत्र में दो स्थानों पर पराली जलाने की पुष्टि होने पर दो किसानों के खिलाफ जुर्माना कार्रवाई की गई है सूचना मिलते ही राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और विस्तृत निरीक्षण किया जांच में पाया गया कि कृषक श्रवण कुमार पुत्र मुन्ना, निवासी ग्राम नेवादा थाना पिसावा तथा नोमान पुत्र फारूक, निवासी ग्राम बारामऊकला द्वारा खेतों में गन्ने की पत्तियां एवं फसल अवशेष जलाए गए थे
पराली जलाने की पुष्टि होने पर निर्धारित नियमों के अंतर्गत दोनों पर 2500-2500 सौ का जुर्माना लगाया गया स्थानीय प्रशासन का कहना है कि पराली जलाने की घटनाओं पर सख्ती जारी रहेगी। टीम ने मौके पर पहुंचकर किसानों व ग्रामीणों को पराली एवं फसल अवशेष न जलाने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि पराली जलाना पर्यावरण प्रदूषण बढ़ाने के साथ-साथ जमीन की उर्वरता घटाता है और मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है इस दौरान ब्लॉक पिसावां क्षेत्र के कई गांवों में डुग्गी/मुनादी कराकर भी ग्रामीणों को जागरूक किया गया टीम ने किसानों से अपील की कि पराली जलाने के बजाय वैकल्पिक उपाय अपनाएं।
फसल अवशेषों को गोशालाओं में उपलब्ध कराने, खाद के रूप में उपयोग करने तथा सरकारी योजनाओं के तहत उपलब्ध कराई जा रहीं कृषि मशीनों जैसे हैप्पी सीडर, रोटावेटर, मल्चर आदि का लाभ उठाने की सलाह दी गई निरीक्षण करने वाली संयुक्त टीम में नायब तहसीलदार शिवप्रकाश, एडीओ (कृषि) जावेद अख्तर, प्राविधिक सहायक कृषि अनुज वर्मा, लेखपाल अरुणेंद्र (ग्राम पथरी), लेखपाल अमरीश कुमार (बारामऊकला) तथा कृषि तकनीकी सहायक अभिषेक शिवम् मिश्रा शामिल रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पराली जलाते पकड़े जाने पर आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी!!

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