Haryana: हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, इन लोगों को मिलेंगे 5 लाख रुपये
Haryana News: हरियाणा सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) को और आसान और पारदर्शी बनाने के लिए अब इसे ऑनलाइन पोर्टल पर भी शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत वे परिवार आर्थिक सहायता के पात्र हैं, जिनके किसी सदस्य की लावारिस या बेसहारा पशुओं की टक्कर से मृत्यु हो जाती है या वह दिव्यांग हो जाता है।
मुख्यमंत्री ने किया ‘दयालु-II पोर्टल’ का शुभारंभ
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दयालु-II पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा कि राज्य में ऐसे सभी मामलों में सहायता राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। इस डिजिटल पहल से पीड़ित परिवारों को तेजी और सटीकता के साथ लाभ मिल सकेगा।
सरकार की यह पहल पारदर्शी और सरल सेवा वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना की राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए परिवार पहचान पत्र (PPP) अनिवार्य है।
सहायता राशि देने का अंतिम निर्णय जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। दावों के समन्वय के लिए जिला सांख्यिकी अधिकारी को जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
कैसे करें आवेदन?
नागरिक इस योजना का लाभ लेने के लिए dapsy.finhry.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जन सहायक मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है

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