प्रयागराज पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अभियुक्त का दोष सिद्ध ।
अभियुक्त को आजीवन कारावास व 1,11,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
स्वतंत्र प्रभात।
ब्यूरो प्रयागराज।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे “Operation Conviction’’ अभियान के दृष्टिगत व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में व पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में जोन-गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक-05.06.2025 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0 पाक्सो एक्ट कक्ष सं0-01
प्रयागराज द्वारा थाना होलागढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-92/2016 धारा-376/342 भा0द0सं0 व ¾ पॉक्सो एक्ट व 3(2)(v)(a) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ अजय मौर्या पुत्र रमाशंकर मौर्या निवासी बरदनी थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज को धारा-376 भा0द0सं0 में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा-342 भा0द0सं0 में 01 वर्ष का कारावास व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा ¾ पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड व धारा-3(2)(v)(a) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
सुरेन्द्र उर्फ अजय मौर्या पुत्र रमाशंकर मौर्या निवासी बरदनी थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज ।
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