जानलेवा हमला कर हत्या करने वाले 12 दोषियों को आजीवन कारावास
अलीगढ़,।
थाना इगलास क्षेत्र में जानलेवा हमला कर हत्या कर देने के मामलें में 12 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना सुनाया गया है।
ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में अलीगढ़ पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन की संयुक्त प्रभावी पैरवी से न्यायालय द्वारा इगलास पर पंजीकृत जानलेवा हमला कर हत्या कर देने के प्रकरण में आरोपियों को दोषी पाए जाने पर प्रत्येक को आजीवन कारावास व 25000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अन्नू उर्फ अनूप पुत्र रौताश,कन्हैया पुत्र डालचन्द्र ,अर्जुन पुत्र कन्हैया,गोधनलाल पुत्र डालचन्द्र ,गौरी पुत्र रौताश,सौरव पुत्र रौताश,करन पुत्र रौताश,सत्यवीर पुत्र प्रताप सिंह,सुभाष पुत्र प्रताप सिंह,गौतम उर्फ भोला पुत्र कन्हैयालाल ,मुकेश पुत्र सुरेश,राजू पुत्र सुरेश
समस्त निवासीगण ग्राम कारेका थाना इगलास के रहने वाले हैं।
द्वारा एक राय होकर वादी के पुत्र प्रथम के साथ गाली गलौज करना व लाठी, डण्डों व सरिया से मारपीट कर घायल कर देना जिससे उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने के संबंध में थाना इगलास पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत हुआ था । जिसमें विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करते हुए आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था ।
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