सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण हटाने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश

सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण हटाने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश

 


गोण्डा - 

लखनऊ हाईकोर्ट बेंच द्वारा उत्तर प्रदेश की ग्राम सभाओं की सरकारी संपत्ति जमीनों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने का अल्टीमेटम हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को दिया है।जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के आदेश  राज्य सरकार को दिए गए हैं। न्यायालय ने प्रमुख सचिव, राजस्व को भी आदेशित किया है।कि वह इस सम्बंध में दिशा निर्देश जारी कर यह सुनिश्चित करें,कि सार्वजनिक जमीनें उन्हीं लोगों के उपयोग में आएं जिसके लिए वे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना अनिवार्य होगा।

उक्त आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने गोण्डा निवासी सदाराम की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर पारित किया।विनय कुमार तिवारी एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ याचिका कर्ता के अधिवक्ता द्वारा बताया गया।की गोण्डा के सीहा ग्राम सभा की रास्ते की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की गई थी।कोर्ट ने अवैध अतिक्रमण के मामलों को गम्भीरता से लेने के निर्देश दिए हैं।और दोषियों पर कार्रवाई करने की भी जिक्र किया गया है।

Haryana: हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, विभाग ने किया ये ऐलान  Read More Haryana: हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, विभाग ने किया ये ऐलान

न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वर्ष 2008 में ही अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।दोषियों पर कार्रवाई के लिए आदेश की प्रति प्रमुख सचिव,राजस्व,जिलाधिकारी गोण्डा को तीन दिनों में भेजने का निर्देश जारी किए गए हैं।

Haryana: हरियाणा के इस जिले में सड़कें होंगी चकाचक, सरकार ने मंजूर की राशि  Read More Haryana: हरियाणा के इस जिले में सड़कें होंगी चकाचक, सरकार ने मंजूर की राशि

About The Author

स्वतंत्र प्रभात मीडिया परिवार को आपके सहयोग की आवश्यकता है ।

Post Comment

Comment List

आपका शहर

अंतर्राष्ट्रीय

Online Channel