चोरी हुई गाड़ी की एफ.आई. आर.दर्ज होने के बावजूद पुलिस प्रशासन द्वारा नीलाम किये जाने पर हाइकोर्ट ने मांगा जवाब

चोरी हुई गाड़ी की एफ.आई. आर.दर्ज होने के बावजूद पुलिस प्रशासन द्वारा नीलाम किये जाने पर हाइकोर्ट ने मांगा जवाब

व्यक्तिगत हलफनामा  6 हफ्ते के अंदर दाखिल करने का आदेश दिया है


 प्रयागराज

हाइकोर्ट ने सचिव गृह व परिवहन ,लखनऊ उत्तरप्रदेश से एक अधिवक्ता की गाड़ी चोरी होने पर व्यक्तिगत हलफनामा  6 हफ्ते के अंदर दाखिल करने का आदेश दिया है।याचिकाकर्ता सुनील चौधरी,हाइकोर्ट में वकालत करते है ।याचिकाकर्ता की गाड़ी दिसंबर 2015 में शाहगंज थाना,प्रयागराज के अंतर्गत चोरी होने पर मुकदमा दर्ज कराया था ।गाड़ी जनवरी 2016 में दारागंज थाने के अंदर रपट नम्बर 17 में लावारिश में दर्ज किया गया था।जबकि शाहगंज थाने में विवेचना अधिकारी ने अंतिम रिपोर्ट पहले ही लगा दिया था।

अधिवक्ता सुनील चौधरी को ए .आर. टी. ओ.के द्वारा जानकारी मिलने पर पता चला कि उनकी गाड़ी 2018 में शाहगंज थाने के अंदर ही तत्कालीन ए डी एम सिटी,सी ओ पंचम व इंस्पेक्टर दारागंज के हस्ताछर से सुरेश पांडेय को बेच कर नीलाम कर दी गई।

याची के द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही किए जाने की मांग करने पर   एसएसपी प्रयागराज को जाच कर कार्यवाही का आदेश दिया था।जब कोई कार्यवाही नही हुई

तो अधिवक्ता सुनील चौधरी ने माननीय उच्चन्यायालय में याचिका दाखिल कर नई गाड़ी,व मुवाबजा व नीलाम करने वाले दोषी लोगो के खिलाफ कार्यवाही की मांग की ,जिस पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा व मा. न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की पीठ ने  शासकीय अधिवक्ता से पूछा की बिना सूचना के पुलिस द्वारा गाड़ी कैसे नीलाम कर दी गई।और कहा कि चोरी हुई गाड़ियों को पूरे देश कही भी चिन्हित किया जा सके इसके लिए कोई सिस्टम होंना चाहिए।इस  मामले में जाँच किए जाने का आदेश दिया ।

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