गर्भवती महिलाओं की मददगार बनी प्रधानमंगर्भवती महिलाओं की मददगार बनी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनात्री मातृ वंदना योजना

गर्भवती महिलाओं की मददगार बनी प्रधानमंगर्भवती महिलाओं की मददगार बनी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनात्री मातृ वंदना योजना

अमेठी। कोरोना काल में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग पर अधिक असर पड़ा है। ऐसी स्थिति में कमज़ोर वर्ग में पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बहुत ही सहायक साबित हो रही है। इस योजना का लाभ पाने के लिए अब घर बैठे भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

अमेठी।  कोरोना काल में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग पर अधिक असर पड़ा है। ऐसी स्थिति में कमज़ोर वर्ग में पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बहुत ही सहायक साबित हो रही है। इस योजना का लाभ पाने के लिए अब घर बैठे भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अपर मुख्य चिकित्साधिकारी व आर.सी.एच. के नोडल अधिकारी डॉ. एनके मिश्रा ने बताया कि पहली बार गर्भवती होने वाली महिला को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए केन्द्र सरकार ने जनवरी 2017 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती की स्वास्थ्य स्थिति को पोषण के माध्यम से बेहतर बनाना है। इसमें पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को 5000 रुपये की धनराशि तीन किश्तों में सीधे उनके खाते में दी जाती है। गर्भवती का पंजीकरण कराने पर 1000 रू. पहली किश्त इसके बाद प्रसवपूर्व कम से कम एक जाँच करवाने पर गर्भावस्था के छः माह पर 2000 रू. दूसरी किश्त की प्रसव पश्चात् बच्चे का पंजीकरण होने व प्रथम चक्र का टीकाकरण हो जाने पर 2000 रू. की तीसरी किश्त दी जाती है।
डिस्ट्रिक्ट को ऑर्डिनेटर शिखा पांडेय ने बताया कि पात्र महिलाएं अपने गाँव की नजदीकी आशा से संपर्क कर योजना का लाभ ले सकती हैं। योजना का फार्म अपने क्षेत्र की आशा व ए.एन.एम. के माध्यम से भी भरा जा सकता है। इस योजना में  2 फरवरी 2021तक 36242 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब यह सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है। इसके लिए घर से ही  www.pmmvy-cas.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि पात्र लाभार्थी गर्भावस्था से लेकर प्रसव उपरान्त तक आशा के संपर्क में रहे। पहली बार गर्भवती होने वाली महिला की उम्र 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये। महिला सरकारी कर्मचारी न हो। सभी भुगतान महिला के खाते में ही किये जाते है, खाता आधार से लिंक होना चाहिए। किसी को न दें ओ.टी.पी. व खाते की जानकारी- लाभार्थी किसी भी व्यक्ति को ओ.टी.पी.(वन टाइम पासवर्ड), अकाउंट नंबर या सी.वी.वी.पिन की जानकारी न दें। पी.एम.एम.वी.वाई. का कोई भी प्रतिनिधि आपसे यह जानकारी नहीं मांगता है। राज्य स्तर पर हेल्पलाइन नं. 7998799804 जारी किया गया है जिस पर कॉल करके सीधे योजना के बारे में जानकारी ले सकते है और कोई समस्या होने पर उसका समाधान भी लिया जा सकता है।
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