
जिलाधिकारी ने कलेक्टर सभागार में भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करने हेतु दिए निर्देश।
शाहजहांपुर। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने कार्यालय आदेश दिनांक 07.04.2020 के द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लागू लाॅकडाउन को प्रभावी रूप से पालन कराने तथा भारत सरकार की जारी गाइड लाइन के अनुसार कोविड-19 कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु धारा 144 सी0आर0पी0सी0 का आदेश दिनांक 30.04.2020 तक पारित किया गया था। भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारत
शाहजहांपुर।
जिला मजिस्ट्रेट ने अपने कार्यालय आदेश दिनांक 07.04.2020 के द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लागू लाॅकडाउन को प्रभावी रूप से पालन कराने तथा भारत सरकार की जारी गाइड लाइन के अनुसार कोविड-19 कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु धारा 144 सी0आर0पी0सी0 का आदेश दिनांक 30.04.2020 तक पारित किया गया था।
भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारत में लाॅकडाउन-3 की अवधि दिनांक 17.05.2020 तक बढ़ाई गई है तथा सम्पूर्ण भारत को रेड, आॅरेन्ज तथा ग्रीन जोन में विभाजित किया गया है। लाॅकडाउन-3 की अवधि दिनांक 17.05.2020 तक बढाये जाने, दिनांक 06.05.2020 से उ0प्र0 बोर्ड परीक्षा-2020 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा रमजान माह व ईद-उल-फितर पर्व दिनांक 25.05.2020 व लाॅकडाउन उपरान्त आगामी अविध में होने वाली सम्भावित रूहेल खण्ड विश्व विद्यालय की अवशेष परीक्षाओं व अन्य परीक्षाओं के दृष्टिगत शंति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने व जनपद में (ग्रीन जोन) के अनुसार लाॅकडाउन-3 के निर्देशों के पालन के उद्देष्य से धारा-144 सी0आर0पी0सी0 का आदेश अग्रिम अविध के लिये लागू किया गया है।
जिलाधिकारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद की सम्पूर्ण सीमा के लिए दिनांक 4.5.2020 से 30.06.2020 तक जब तक िकइस आदेष को संशोधित परिवर्तित अथवा समाप्त न कर दिया जाये तब तक लाॅकडाउन-3 के दौरान कोरोना वायरस (कोविड-19 महामारी) से बचाव हेतु तथा धारा 144 सी0आर0पी0सी0 के तहत किसी स्थल व दुकानों पर 05 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होंगे तथा भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने व दूसरे के बचाव हेतु देा गज की सामाजिक दूरी बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे।उन्होंने कहा है कि ग्रीन जोन में प्रभावी लाॅकडाउन-3 का शत्प्रतिशत अनुपालन किया जाये।
आवश्यक कार्यों से घर से बाहर निकलने पर फेसकवर/मास्क का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा। बिना मास्क/ फेसकवर के घर से बाहर निकलने वाले व्यक्तियों कि विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। लाॅकडाउन-3 के दौरान निर्धारित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें निर्धारित समयानुसार खोली जाएगी। जिसका समय अधोहस्ताक्षरी के आदेश दिनांक 03 मई 2020 के द्वारा नियत किया गया है। इसलिए बाजारों में अनावश्यक भीड़ न लगाई जाए।रमजान माह में लाॅकडाउन-3 की अवधि में सामूहिक नमाज व तरावीह आदि का आयोजन नहीं किया जाएगा और कोरोना वाइरस से बचाव के दृष्टिगत सामहिक रूप से मस्जिदों, मंदिरों, चर्चों व गुरूदारों में किसी प्रकार का धार्मिक व सामाजिक आयोजन नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अफवाहें न फैलाई जाएं और न ही अफवाहों पर विश्वास किया जाए। अफवाहें फैलाने के कृत्य पाए जाने पर महामारी अधिनियम-2005 की धारा-54 तथा धारा-188 आईपीसी की सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।कोई भी व्यक्ति अपने मकान की छत या दीवार या किसी अन्य स्थान पर बिना किसी प्रयोजन के केकड़ पत्थर, ईट के टुकड़े, कांच की सामग्री, विस्फोटक सामग्री अथवा ऐसी कोई वस्तु एकत्र नहीं करेगा। जिससे किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचे। कसी भी प्रकार के होने वाले विरोध प्रदर्शनों के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत विरोध प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।लाॅकडाउन-3 के दौरान शादी संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन बिना पूर्वानुमति नहीं किया जाएगा तथा दिए गए नियम एवं शर्तों के साथ- साथ सामाजिक दूरी बनाए रखना आवष्यक होगा।अंतिम सरकार से संबंधित गतिविधियों में सोषल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जाएगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा।
लाॅकडाउन-3 के दौरान आटो रिक्शा, ई-रिक्षा/ टेक्सियों के संचालन की दशा में सामाजिक दूरी बनाए रखने की शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। शर्तों का पालन न होने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा, 2020 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यकांन कार्य हेतु निर्धारित किए गए मूल्यकांन केन्द्रों, राजकीय इंटर, इस्लामिया इंटर कालेज, दैवी सम्पद इंटर कालेज, देवी प्रसाद इंटर कालेज तथा एबीरिच इंटर कालेज शाहजहांपुर पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था तथा 100 की परिधी में धारा 144 सी0आर0पी0सी प्रभावी रहेगी।
सम्पूर्ण जनपद में कृषि अवशिष्ट एवं कूड़ा जलाने की कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा इस प्रकार के कृत्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जाएगी।यह आदेश जनहित में अपरिहार्य कारणों से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से पारित किए जा रहे हैं। इसलिए इस आदेश का सभी व्यक्तियों पर तामीला संभव नहीं है। इस आदेश अथवा इसके किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश आज दिनांक 04-05-2020 को सदिनांक मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा सहित निर्गत किया जा रहा है।
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