आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व मेडिकल इमरजेन्सी के लिए जारी होगें ई-पास

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व मेडिकल इमरजेन्सी के लिए जारी होगें ई-पास

पास के लिए आवेदकों को ऑनलाइन करना होगा आवेदन संवाददाता -सुनील मिश्रा गोण्डा-जिलाधिकारी डा० नितिन बंसल ने बताया है कि कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण घोषित लाॅक डाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए शासन के निर्देशानुसार अब ई-पास आॅन लाइन जारी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं जिसके तहत

पास के लिए आवेदकों को ऑनलाइन करना होगा आवेदन

संवाददाता -सुनील मिश्रा

गोण्डा-
जिलाधिकारी डा० नितिन बंसल ने बताया है कि कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण घोषित लाॅक डाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए शासन के निर्देशानुसार अब ई-पास आॅन लाइन जारी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं जिसके तहत यह व्यवस्था मुख्यतः सूचीबद्ध आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के लिए पास जारी किए जाने के लिए शुरू की गई है तथा विशेष परिस्थितियों में आमजन चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए ही ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जिलाधिकारी ने बताया है कि आवेदक http://164.100.68.164/upepass2 लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर ई-पास प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ई-पास पोर्टल में संस्थागत पास का भी प्राविधान किया गया है जिसमें एक संस्था, आवदेक सहित अधिकतम 05 कार्मिकों हेतु पास का आवेदन कर सकेंगी। आॅन लाइन प्राप्त आवेदनों को जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा परीक्षणोपरान्त स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाएगा।

स्वीकृत किए गए आवेदनों के लिए ई-पास आॅनलाइन जारी किए जाएगें जिनकों आवदेक द्वारा उन्हें प्राप्त एसएमएस में प्राप्त लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड या प्रिन्ट कर उपयोग किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि ई-पास की इलेक्ट्रानिक काॅपी भी मान्य होगी। ई-पास की पूर्ण अवधि में जांच के समय मांगे जाने पर आवेदक को ई-पास के साथ आवेदन करते समय अपलोड किया गया जीएसटी प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाणपत्र, फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

उन्होंने स्पष्ट किया है कि ई-पास जारी के लिए जनपद में अपर जिलाधिकारी को किया गया। संस्थानों के लिए जारी ई-पास लाॅक डाउन की अवधि तक ही वैध होगें जबकि आमजन हेतु जारी जनपदीय ई-पास की वैधता एक दिन की एवं अन्तर्जनपदीय ई-पास की वैधता दो दिन की होगी। उन्होंने कहा कि चेकिंग के दौरान ई-पास का सत्यापन क्यूआरकोड के माध्यम से पुलिसकर्मियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने एकदम स्पष्ट किया है कि ई-पास केवल अत्यावश्यक एवं लाॅक डाउन के दौरान परिस्थितिजन्य कठिनाईओं के निराकरण के लिए ही किए जाएगें। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी किए पास भी मान्य रहेगें परन्तु 02 अप्रैल 2020 की सांय से सभी पास ई-पास आॅनलाइन ही जारी किए जाएगें।

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