
ईश्वर के दरबार में भी बरतनी होगी सावधानी
अगर नियमों का पालन नहीं किया तो संक्रमण फैलने की संभावनायें प्रबल ललितपुर। शासन द्वारा 8 जून 2020 से सभी धार्मिक स्थलों को खोले जाने के निर्देश दिये गए हैं, जिसके क्रम में मंगलवार को जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में जनपद के समस्त धर्मगुरुओं के साथ आवश्यक बैठक आयोजित की
अगर नियमों का पालन नहीं किया तो संक्रमण फैलने की संभावनायें प्रबल
ललितपुर।
शासन द्वारा 8 जून 2020 से सभी धार्मिक स्थलों को खोले जाने के निर्देश दिये गए हैं, जिसके क्रम में मंगलवार को जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में जनपद के समस्त धर्मगुरुओं के साथ आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी ने बताया कि 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोले जाने के निर्देश शासन द्वारा दिये गए हैं, जिसकी आवश्यक तैयारियों के लिए यह महत्वूपर्ण बैठक आयोजित की गई है।
इस सम्बंध में जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ल ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी धार्मिक स्थलों को खोले जाये। वर्तमान समय में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, शासन द्वारा लॉकडाउन-5 में कन्टेन्मेंट जॉन को छोडक़र अन्य जॉनों में रियायतें दी गई हैं, रियायतों के कारण आवागमन बढ़ जाने से संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है।
उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधि प्रत्येक व्यक्ति की जीवनशैली का आधार है। आर्थिक गतिविधि व्यक्ति की अपरिहार्यता है, व्यक्ति के मन में विश्वास, धार्मिक आस्था से ही बनता है। उन्होंने कहा कि 8 जून से जनपद के सभी धार्मिक स्थलों में दर्शनार्थियों के लिए धर्मगुरुओं को इस प्रकार व्यवस्था करनी होगी, जिससे धार्मिक स्थलों पर अनावश्यक भीड़ एकत्र न हो तथा संक्रमण का खतरा न हो सके।
बैठक में पुलिस अधीक्षक कैप्टन एम.एम. बेग, अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक ए.के. विजेता, उप जिलाधिकारी सदर गजल भारद्वाज, जिला सूचना अधिकारी पीयूष चन्द्र राय सहि जनपद के समस्त धर्मगुरु उपस्थित रहे।
धार्मिक स्थलों पर नहीं वितरीत होगा खुला प्रसाद
धार्मिक स्थलों पर पूजा-अर्चना के समय धर्मगुरुओं एवं श्रद्धालुओं को मास्क धारण करना अनिवार्य होगा। किसी भी धार्मिक स्थल पर खुला प्रसाद वितरित नहीं किया जाएगा, केवल पैकेट या डिब्बे के माध्यम से ही प्रसाद का वितरण किया जाएगा। धार्मिक स्थलों पर प्रत्येक 02 मीटर के अंतराल पर गोले बना दिये जायेंगे, धार्मिक स्थलों पर सामूहिक रुप से खुला भण्डारा एवं प्रसाद वितरण कार्यक्रम पूर्ण रुप से प्रतिबंधित रहेगा।
सोशल डिसटेंसिंग से होगी नमाज
मस्जिदों में मुस्लिम भाई नमाज के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें, अनावश्यक भीड़ न लगायें तथा नमाज के समय एक-दूसरे से निर्धारित दूरी भी बनाये रखें। जिससे कि संक्रमण न फैल सके। पुलिस अधीक्षक ने अपने सम्बोधन में कहा कि धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को भीड़ नहीं लगानी है। मस्जिदों में नमाज के समय मुस्लिम भाई चेहरे पर मास्क एवं अन्य किसी कपड़े का प्रयोग अवश्य करें। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के लिए जब तक कोई मुकम्म्ल दवा नहीं बन जाती, तब तक बचाव ही इस भयानक बीमारी का एकमात्र उपाय है। बैठक में उपस्थित धर्मगुरुओं ने अपने सम्बोधन में कहा कि शासन-प्रशासन द्वारा दिये गए सभी निर्देशों का हमारे द्वारा पालन किया जाएगा, साथ ही धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं को भी इसके लिए जागरुकता प्रदान की जाएगी।
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