सिर्फ होम डिलीवरी वाली ही दुकानें खोलनेे के आदेश, ठेलों के माध्यम से मुहल्लों में होगी सब्जियों की आपूर्ति

सिर्फ होम डिलीवरी वाली ही दुकानें खोलनेे के आदेश, ठेलों के माध्यम से मुहल्लों में होगी सब्जियों की आपूर्ति

लाॅक डाउन के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने नगर क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु लागू की व्यवस्था सिर्फ होम डिलीवरी वाली ही दुकानें खोलनेे के आदेश, ठेलों के माध्यम से मुहल्लों में होगी सब्जियों की आपूर्ति आदेश का अनुपालन न करने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्यवाही महोबा – कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने

लाॅक डाउन के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने नगर क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु लागू की व्यवस्था

सिर्फ होम डिलीवरी वाली ही दुकानें खोलनेे के आदेश, ठेलों के माध्यम से मुहल्लों में होगी सब्जियों की आपूर्ति

आदेश का अनुपालन न करने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्यवाही

महोबा – कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 25 मार्च बुधवार से लाॅक डाॅउन के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी ने एसपी मणिलाल पाटीदार की उपस्थिति में जनपद के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में आवश्यक बैठक की।
डीएम ने इस दौरान बताया कि जनसामान्य को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए व्यवस्था लागू की है जो 25 मार्च से अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगी।उन्होंने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले के व्यक्ति अथवा दुकानदार के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा है कि बुधवार से नगर क्षेत्र में राशन की सिर्फ वहीं दुकानें खुलेगीं जो मुहल्लावासियों को उनके घरों पर होम डिलवरी के माध्यम से राशन के जरूरी सामान पहुंचा सकें।उन्होंने बताया कि दुकानदारों द्वारा लोगों के घर पर सामान पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा।उन्होंने कहा कि किसी भी दुकान पर दो से अधिक व्यक्ति खड़े नहीं होगें।जिस व्यक्ति को आवश्यक सामान की जरूरत होगी उसे अपने सामानों की लिस्ट, पर्ची पर अपना नाम, पता व मोबाइल नम्बर के साथ दुकान पर देनी होगी। दुकानदार द्वारा व्यक्ति के घर पर सामान पहुंचा दिया जाएगा तथा राशन की दुकान पर कतई भीड़ की इजाजत नहीं हो। उन्होने नगरवासियों से भी अपील की है कि वे फोन करके अपने घरों पर सामान मंगाएं तथा बाहर न निकलें। उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी न करने वाली राशन की दुकान नहीं खुलेंगीं।निर्धारित मूल्यों पर सब्जियों की आपूर्ति के लिए जिलाधिकारी ने नगर क्षेत्र में सब्जी की सभी स्थाई दुकानें तत्काल प्रभाव से बन्द करने के आदेश देते हुए नगर क्षेत्र के सभी वार्डों में ठेले वालों के माध्यम से सब्जियों की आपूर्ति निर्धारित मूल्यों पर मुहल्लों में कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने यह भी अपील की है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार ही सामानों की खरीद करे तथा दुकानदार भी किसी एक व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा सामान न दे।

सिर्फ होम डिलीवरी वाली ही दुकानें खोलनेे के आदेश, ठेलों के माध्यम से मुहल्लों में होगी सब्जियों की आपूर्ति


जिलाधिकारी ने जनसामान्य की सुविधा के लिए कहा है कि वे आपूर्ति में किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर कलेक्ट्रेट में स्थापित कंट्रोल रूम पर काॅल करके सहयोग ले सकते हैं
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक वस्तुुओं की दुकानों जैसे राशन की दुकानें, मेडिकल स्टोर, दूध की दुकान को छोड़कर कोई भी दुकान नहीं खोली जाएगी तथा अनावश्यक सड़कों पर घूमने वालों और भीड़ एकत्रित करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने जनसामान्य से अपील की है कि कोरोना जैसी महामारी सेे लड़ने में सहयोग करें तथा सोशल डिस्टेन्सिंग बनाएं और बहुत आवश्यक न हो तो अपने-अपने घरों में रहें जिससे कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।उन्होंने ये भी बताया कि कल से जनपद में खनन एवं स्टोन क्रशर भी पूरी तरह से बंद रहेंगे।शराब की सभी दुकाने बंद रहेंगी।रसोई गैस की होम डिलीवरी होगी तथा पेट्रोल पंप आवश्यकतानुसार खुले रहेंगे।प्राइवेट वाहन जैसे क्रूज़र,ऑटो रिक्शा आदि यातायात के सभी छोटे-बड़े संसाधन बंद रहेंगे।सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बंधित वाहन नियमानुसार संचालित होंगे।जनपद के सभी बॉर्डर सील रहेंगे ताकि किसी भी वाहन की आवा-जाही न हो पाए।सभी विद्यालय पूर्णतयः बंद रहेंगे।सड़कों पर केवल ऑन ड्यूटी सरकारी स्टाफ,मेडिकल वर्कर एवं पत्रकार गण आवश्यकतानुसार आ-जा सकेंगे।पूरे जनपद में कहीं भी अवैध तरीके से शराब की बिक्री नहीं होगी।जनपद में धारा-144 लागू कर दी गयी है इसलिए कहीं पर भी दो लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे।एसपी ने पुलिसकर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी पूरी जिम्मेदारी से ड्यूटी करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कबूतरा डेरों पर भी अवैध तरीके से शराब की बिक्री न हो अन्यथा सम्बन्धित थानाध्यक्ष पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।डीएम ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी यदि उच्चस्तरीय आदेशों की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर कार्यवाही की जाएगी।उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देशित किया है कि विदेश या दिल्ली,मुम्बई तथा बाहर से जनपद में आने वाले व्यक्तियों की पूरी जानकारी ली जाए तथा 14 दिन अपने आपको आइसोलेट करने का शपथ पत्र भी प्राप्त किया जाए एवं उन पर नजर रखी जाए।
बैठक में सीडीओ हीरा सिंह,एडीएम आरएस वर्मा,सीएमओ डॉ0 सुमन,एएसपी वीरेंद्र कुमार आदि वरिष्ठ अधिकारी गण मौजूद रहे।

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