केंद्र सरकार के जरिए राज्यों को ज्यादा अधिकार

केंद्र सरकार के जरिए राज्यों को ज्यादा अधिकार

देश में 31 मई 2020 तक बढ़ा लॉक डाउन राज्यों को कई अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के ऐलान के साथ ही लॉकडाउन 4.0 की जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन 4.0 नए रंग-रूप-नियम वाला होगा. वहीं गृह मंत्रालय की

देश में 31 मई 2020 तक बढ़ा लॉक डाउन 


 राज्यों को कई अधिकार


 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के ऐलान के साथ ही लॉकडाउन 4.0 की जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन 4.0 नए रंग-रूप-नियम वाला होगा. वहीं गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक लॉकडाउन 4.0 में नया रंग-रूप साफ नजर आ रहा है. देश में कोरोना वायरस के कहर से निपटने के लिए लॉकडाउन लागू है. कोरोना वायरस के संकट को कम करने के लिए देश में लॉकडाउन 4.0 शुरू हो चुका है. वहीं इस बार के लॉकडाउन में केंद्र सरकार के जरिए राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं तो वहीं कुछ रियायतें भी बढ़ाई गई हैं.दरअसल, शुरू के तीन लॉकडाउन में केंद्र सरकार के पास ज्यादा अधिकार थे. लेकिन अब केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ज्यादा अधिकार दिए है. इन अधिकारों के जरिए देश में राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने प्रदेश की स्थिति के मुताबिक नियमों में ढील या सख्त पाबंदी लागू कर सकेंगे.


 मिली इजाजत


लॉकडाउन 4.0 में केंद्र सरकार ने कुछ चीजों में छूट दी है तो कुछ पर पाबंदी पहले की तरह ही जारी रखी है. लॉकडाउन 4.0 में केंद्र सरकार ने सिर्फ खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत दी है. वहीं सभी तरह के ट्रकों को भी आवाजाही की इजाजत दी है. हॉटस्पॉट को छोड़कर ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में गैर-जरूरी सामानों की डिलीवरी की इजाजत भी ई-कॉमर्स कंपनियों को दी गई है. वहीं रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है. इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा कंटेंटमेंट जोन और बफर जोन के रूप में दो नए जोन भी जोड़े गए हैं.

 प्रदेश लेंगे फैसला


वहीं अब केंद्र सरकार के जरिए राज्यों को दिए गए अधिकारों में भी कुछ खास चीजों में छूट की बात कही गई है. अब राज्य सरकार को यह अधिकार दिए गए हैं कि राज्य अपने यहां रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय कर सकते हैं. सैलून, मिठाई जैसी दुकानों को खोलने की इजाजत देने के अधिकार भी राज्य पर छोड़े गए हैं. लॉकडाउन 4.0 में राज्यों के बीच यात्री वाहन और बसें भी चलाने की इजाजत दी गई है. हालांकि इसमें राज्यों के बीच आपसी सहमति जरूरी है. वहीं सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे. हालांकि इस पर अंतिम फैसला राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद ही लेना होगा.इसके अलावा लॉकडाउन 4.0 में केंद्र सरकार ने दुकानें खोलने की रियायत को लेकर राज्यों सरकारों को ज्यादा अधिकार दिए हैं. साथ ही राज्य सरकारों से कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन छोड़कर सभी जगह व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है.

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