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जनपद के सभी उर्वरक प्रतिष्ठानो का भौतिक सत्यापन, कई प्रतिष्ठान निलंबित
प्रतिष्ठानो को स्पष्टीकरण जारी, दिये कड़े निर्देश
सोनभद्र / उत्तर प्रदेश -
जिला कृषि अधिकारी ने अवगत कराया कि जिलाधिकारी के निर्देश के कम में जनपद के समस्त विकास खण्डो मे स्थित उर्वरक प्रतिष्ठानो का भौतिक सत्यापन सम्बन्धित विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (कृषि) के द्वारा कराया गया। सत्यापनकर्ता के अनुसार मेसर्स केशरी खाद भण्डार, बनौरा, मे० पटेल खाद भण्डार, बडगाँव, मे० यदुवंशी इन्टर प्राइजेज, बडगाँव, मे० अंशिका खाद एवं बीज भण्डार, मारकुण्डी, मे० श्री बाला जी एग्रोटेक, कोन, मे० जायसवाल खाद भण्डार, कोन एवं मे० केकराही किसान सेवा केन्द्र समिति लि०, करमा सोनभद्र क प्रतिष्ठानो के पास मशीन एवं भौतिक स्टॉक में भिन्नता पायी गयीं।
उपरोक्त से यह परिलक्षित होता है कि उपरोक्त उर्वरक प्रतिष्ठानो के द्वारा उर्वरको का अबैध भण्डार / जमा खोरी, कालाबाजारी एवं ओवररेटिंग किया जा रहा है। जिसके लिये सम्बन्धित उर्वरक प्रतिष्ठान को निलम्बित करते हुए विकी को प्रतिबन्धित करते हुए स्पष्टीकरण की माँग की गयी है। साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया गया है कि कृषकों को बिना किसी टैगिंग के एवं निर्धारित दर पर उर्वरकों का बितरण किया जाय तथा अधिकत्मक एक हेक्टेयर कृषि भूमि पर यूरिया 07 बैग एवं डी०ए०पी 05 बैग का पास मशीन से वितरण करना सुनिश्चित करें।
अगर किसी भी थोक एवं फुटकर उर्वरक विक्रेता द्वारा कालाबाजारी / जमाखोरी, टैगिंग करते हुए एवं निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बिकी करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक एवं मिश्रित) नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी।


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