जिलाधिकारी ने किया विक्रय प्रबन्धक (खुदरा बिक्री) डीजल/पेट्रोल रिटेल आउटलेट एवं समस्त विक्रय प्रबन्धक (एलपीजी) गैस एजेन्सी डीलर, डीजल/पेट्रोल रिटेल आउटलेट के डीलरो के साथ बैठक , दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

शहरी क्षेत्र के पंजीकृत एलपीजी उपभोक्ता को 25 दिन एवं ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता के लिए 45 दिन के उपरान्त बुकिंग कर डीलेवरी प्राप्त कराने के उपरान्त निर्गत डीएसी वाले उपभोक्ता को अनावश्यक परेशान न किया जाए- जिलाधिकारी

राजेश तिवारी Picture
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स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश -

पेट्रोलियम पदार्थो की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने विक्रय प्रबन्धक (खुदरा बिक्री) डीजल/पेट्रोल रिटेल आउटलेट एवं समस्त विक्रय प्रबन्धक (एलपीजी) गैस एजेन्सी डीलर, डीजल/पेट्रोल रिटेल आउटलेट के डीलरो की बैठक दिये आवश्यक दिशा-निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पेट्रोलियम पदार्थो (गैस उपलब्धता) के सम्बन्ध में अधिकारियों पेट्रोलियम पदार्थो के विक्रय प्रबन्धक (खुदरा बिक्री) डीजल/पेट्रोल रिटेल आउटलेट एवं समस्त विक्रय प्रबन्धक (एलपीजी) गैस एजेन्सी डीलर, डीजल/पेट्रोल रिटेल आउटलेट के डीलरो के साथ बैठक की गई।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों एवं विक्रय प्रबन्धक को निर्देशित करते हुये कहा की सभी पेट्रोल पम्प के संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि पर्याप्त मात्रा में डीजल/पेट्रोल तथा सीएनजी की उपलब्धता बनाये रखें जिससे की आम-जनमानस को किसी भी प्रकार से कठिनाई का सामना न करना पड़े। सभी पेट्रोल पम्प के संचालक आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंश आदि को देने के लिए पेट्रोल और डीजल का आरक्षित स्टाक बनाये रखेंगे।

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सभी पेट्रोल पम्प के संचालक अपने प्रतिष्ठान के बाहर सहज-दृष्य पटल पर अनिवार्य रूप से प्रतिदिन का ओपनिंग स्टाक के साथ ही जनमानस के सूचनार्थ अन्य आवश्यक सूचनाओं का स्पष्ट प्रदर्शन करेंगे। सभी पेट्रोल पम्प के संचालक प्रतिदिन की औसत बिक्री एवं अन्तिम उपलब्धता की सूचना अनिवार्य रूप से तेल कम्पनियों के अधिकारियों के माध्यम से जिला पूर्ति अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे।

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जिससे, कि अधिक बिक्री करने वाले पम्प पहचान हो सके उसके लिए विशेष प्रयास तेल कम्पनियों के अधिकारियों द्वारा किया जा सके साथ ही किसी प्रकार के कालाबाजारी एवं डायर्वजन के अंदेशा का भी पहचान की जा सके। सभी पेट्रोल पम्प के संचालको को निर्देशित किया जाता है कि वे किसी भी प्रकार भ्रामक दुष्प्रचार में न तो स्वयं संलिप्त होंगे न तो इसे बढ़ावा देंगे ऐसे कृत्य करने वालों पर नजर बनाये रखने की जरूरत है।

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साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि पेट्रोल पम्प के संचालको द्वारा डीजल व पेट्रोल की उपलब्धता होने के बाद भी बिक्री न कर कृत्रिम अभाव की स्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे न तो अनाधिकृत भण्डारण एवं अवैध परिवहन हीं करेंगे न तो इस कार्य में संलिप्त व्यक्तियों को कालाबाजारी एवं डायवर्जन में किसी प्रकार का सहयोग प्रदान करेंगे अन्यथा समस्त सम्बन्धित संलिप्त के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

पेट्रोल पम्प के संचालक नो-हेलमेट, नो-फ्यूल के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुये प्रचार-प्रसार हेतु अपने प्रतिष्ठान पर फ्लैक्सी बोर्ड, बैनर, स्टैण्डी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। किसी भी दशा में बोतल, गैलन में पेट्रोलियम पदार्थ की बिक्री नहीं करेंगे क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ ज्वलनशील प्रकृति का होने के कारण आगजनी एवं अन्य दुर्घटनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

इस दौरान उन्होंने गैस एजेन्सियों के संचालक, विक्रय प्रबन्धक एलपीजी को निर्देशित करते हुये कहा कि जनपद के सभी गैस एजेन्सियों के संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्तमान में तेल कम्पनियों द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश जिसमें बुकिंग एवं डिलेवरी हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है कि शहरी क्षेत्र के पंजीकृत उपभोक्ता को 25 दिन एवं ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता के पक्ष में 45 दिन के उपरान्त बुकिंग कर डीलेवरी प्राप्त कराने के उपरान्त निर्गत डीएसी नम्बर से ही डिलीवरी दिया जाये एवं कम्पनी द्वारा निर्गत डीएसी वाले उपभोक्ता को अनावश्यक परेशान न किया जाये उन्हें समय से होम डिलेवरी की सुविधा प्रदान की जाये।

किसी भी उपभोक्ता से अधिक मूल्य न लिया जाये और न ही कम मात्रा में रिफिल ही उपलब्ध कराया जाये। वर्तमान में तेल कम्पनियों द्वारा बुकिंग हेतु दिये गये संपर्क सुविधाओं यथा प्टत्ैध्उपेेमकबंससध्ूींजेंचचध्व्डब् ंचच का उपभोक्ताओं के मध्य व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुये उन्हें जागरूक किया जाये। इसके लिए गैस एजेन्सिया अपने प्रतिष्ठान के बाहर सूचनार्थ/प्रचारार्थ बैनर/फ्लैक्सी एवं होर्डिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करायें। जनपद में होने वाले वैवाहिक कार्यक्रमों लिए भी उपलब्ध स्टाक से ही कार्ययोजना बनाकर इन्हें भी आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाये।

यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा गैस सिलेण्डर की डिलेवरी होने के उपरान्त भी मांग की दोहराव की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाये। इस प्रकार की मैकेनिज्म विकसित किया जाये। प्रवासी मजदूर को भी एलपीजी का लाभ नियमानुसार दिया जाये। व्यवसायिक सिलेण्डरों की आपूर्ति के पहले ग्राहको का विवरण एकत्रित किया जाये, जैसे औद्योगिक घराने, रेस्टोरेंट हेतु वर्तमान में उपलब्ध होने वाले स्टाक से उनके डिलीवरी तिथि एवं माह के औसत उपभोग के आधार पर आपूर्ति सुनिश्चित किया जाये।

इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, वरिष्ठ कोषाधिकारी इन्द्रभान सिंह, उपजिलाधिकारी ओबरा विवेक कुमार सिंह और पृथ्वीराज, प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी सोनभद्र, विनय कुमार सिंह, अपर जिला सूचना अधिकारी सभी सम्बन्धित अधिकारीगण एवं ऑयल कम्पनियां एवं गैस एजेन्सी के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

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