Haryana: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, चिराग योजना की आय सीमा बढ़कर 8 लाख

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Haryana News: हरियाणा सरकार ने चिराग योजना के तहत आय सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपये वार्षिक कर दिया है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 32 लाख लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। प्राथमिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) और जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (DEEO) को आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है।

अब तक चिराग योजना में केवल 1.80 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवार ही पात्र माने जाते थे। इस योजना के तहत सरकार दूसरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की फीस का भुगतान करती है। यह राशि सीधे संबंधित प्राइवेट स्कूलों को दी जाती है, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम होता है।

योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी के साथ-साथ उनके अभिभावक भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि किसी स्कूल में तय सीटों से अधिक आवेदन आते हैं, तो एडमिशन लकी ड्रॉ के माध्यम से दिया जाएगा। सभी स्कूलों को 15 अप्रैल तक एडमिशन से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

चिराग योजना के तहत प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अवसर दिया जाता है। पहले ऐसे एडमिशन नियम 134-A के तहत होते थे, लेकिन सरकार ने इस नियम को समाप्त कर चिराग योजना लागू की है, ताकि पात्र विद्यार्थियों को पारदर्शी तरीके से लाभ मिल सके।

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इस योजना में सरकार कक्षा दूसरी से पांचवीं तक के विद्यार्थियों के लिए 700 रुपये, कक्षा छठी से आठवीं तक 900 रुपये और कक्षा नौवीं से 12वीं तक 1100 रुपये प्रति छात्र प्रति माह प्राइवेट स्कूलों को फीस के रूप में देती है।

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सरकार ने प्राइवेट स्कूलों से योजना के तहत सीटों की जानकारी मांगी है। स्कूलों को 10 मार्च तक सीटों का विवरण देना होगा। इसके बाद 13 मार्च से 30 मार्च तक अभिभावक और विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। जिन स्कूलों में सीटों से ज्यादा आवेदन आएंगे, वहां एक से पांच अप्रैल के बीच अभिभावकों की मौजूदगी में लकी ड्रॉ निकाला जाएगा।

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ड्रॉ के बाद स्कूलों को एक से 15 अप्रैल के बीच एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी और चयनित विद्यार्थियों की सूची नोटिस बोर्ड पर लगानी होगी। चयनित छात्रों की तय फीस सरकार सीधे स्कूलों के खाते में भेजेगी।

योजना का लाभ केवल उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जिन्होंने पिछली वार्षिक परीक्षा सरकारी स्कूल से पास की हो। इसके साथ ही सरकारी स्कूल से लिविंग सर्टिफिकेट (SLC), परिवार पहचान पत्र और संबंधित दस्तावेज होना अनिवार्य है। केवल फॉर्म-6 भरने वाले स्कूलों को ही सरकार फीस की प्रतिपूर्ति करेगी।

यदि एडमिशन के बाद किसी स्कूल में सीटें खाली रह जाती हैं, तो वेटिंग लिस्ट के आधार पर 16 से 30 अप्रैल तक एडमिशन किए जाएंगे। इसके बाद स्कूलों को 30 अप्रैल तक शिक्षा विभाग के पोर्टल पर विद्यार्थियों का पूरा विवरण अपलोड करना होगा।

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संदीप कुमार मीडिया जगत में पिछले 2019 से ही सक्रिय होकर मीडिया जगत में कार्यरत हैं। अख़बार के अलावा अन्य डिजिटल मीडिया के साथ जुड़े रहे हैं। संदीप का पॉलिटिकल न्यूज, जनरल न्यूज में अनुभव रहा है। साथ ही ऑनलाइन खबरों में काफी अनुभव है l 

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