आधार कार्ड मान्य, 2003 की मतदाता सूची से नाम मिलने पर बिना अतिरिक्त दस्तावेज़ जुड़ेगा नाम
भदोही। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर नागरिकों में व्याप्त भ्रम को दूर करने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी की शैलेष कुमार ओर से आवश्यक जानकारी साझा की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि फ़ॉर्म-6 भरते समय जन्मतिथि एवं आवासीय पते के साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड पूरी तरह मान्य है। इसके अतिरिक्त जन्मतिथि के साक्ष्य के लिए आधार कार्ड के अलावा पाँच अन्य दस्तावेज़ तथा आवासीय पते के साक्ष्य के लिए छह अन्य दस्तावेज़ी विकल्प भी मान्य हैं, जिनकी पूरी सूची फ़ॉर्म-6 में स्पष्ट रूप से दी गई है। आवेदक इनमें से किसी एक दस्तावेज़ को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकता है।
उन्होंने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में एक नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके अंतर्गत फ़ॉर्म-6 के साथ एक घोषणा पत्र भी देना अनिवार्य है। इस घोषणा पत्र में आवेदक को विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण वर्ष 2003 की अंतिम मतदाता सूची में स्वयं का अथवा अपने माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी में से किसी एक व्यक्ति का नाम खोजकर उसका विवरण भरना होगा।यदि ऐसा कर लिया जाता है तो बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ी साक्ष्य के आवेदक का नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई आवेदक घोषणा पत्र में वर्ष 2003 की अंतिम मतदाता सूची में स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं खोज पाता है, तो ऐसे मामलों में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) द्वारा आवेदक को नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस का प्रारूप वही होगा, जो गणना चरण के दौरान ऐसे मतदाताओं को दिया गया था। नोटिस में उल्लिखित दस्तावेजों की सूची में से कोई एक वैध दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर आवेदक का नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा।
इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने सामान्य निवास एवं स्थायी निवास को लेकर फैले भ्रम को भी स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के अंतर्गत ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किसी निर्वाचक की मैपिंग न होने की स्थिति में जारी नोटिस पर जिन दस्तावेज़ों की मांग की जाती है, उनमें स्थायी निवास प्रमाण पत्र तो मान्य है, लेकिन सामान्य निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। अतः नागरिक इस बात का विशेष ध्यान रखें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे सही जानकारी के आधार पर फ़ॉर्म-6 भरें और किसी भी प्रकार के भ्रम या अफवाह से बचें।
