Tractor Subsidy: हरियाणा सरकार ट्रैक्टर खरीदेने पर दे रही 3 लाख रुपये की सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ
Haryana Tractor Subsidy: हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए ट्रैक्टर अनुदान योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र एससी किसानों को 45 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर की खरीद पर 3 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
पात्रता की शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए किसान का हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही, किसान ने पिछले पांच वर्षों में किसी भी सरकारी योजना के तहत ट्रैक्टर पर अनुदान नहीं लिया हो। इन शर्तों को पूरा करने वाले किसानों को ही योजना में शामिल किया जाएगा।
पात्र किसानों का चयन जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा। चयन प्रक्रिया ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से होगी, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। चयन के बाद ही किसान ट्रैक्टर की खरीद कर सकेंगे।
सीधे खाते में मिलेगा अनुदान
ट्रैक्टर की खरीद और भौतिक सत्यापन पूरा होने के बाद अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यह खाता ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी है। योजना के तहत लाभार्थी को ट्रैक्टर की खरीद की तारीख से कम से कम पांच साल तक उसे बेचने की अनुमति नहीं होगी।

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