विकसित भारत- रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन जन जागरण अभियान

विकसित भारत- रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन जन जागरण अभियान

आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर आयोजित आजमगढ़/लालगंज जिला की प्रेस वार्ता में आजमगढ़ प्रभारी व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अनिल राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन सत्र के दौरान अति महत्वपूर्ण जी राम जी अधिनियम को पारित किया है। इस अधिनियम के पारित होने के बाद हमारे गांव में रहने वाले लोगों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आने वाला है। जी राम जी अधिनियम हमारे गांव को आत्मनिर्भर बनाएगा गांव के अंदर सर्वांगीण विकास की परिकल्पना को चरितार्थ करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का  विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान करेगा।
 
मनरेगा अभियान के अंतर्गत 100 दिनों की रोजगार की गारंटी थी लेकिन जो नया कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है उसके अंतर्गत 125 दिनों की रोजगार की गारंटी होगी। जी राम जी अधिनियम के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी श्रमिक यदि इस योजना के अंतर्गत काम कर रहा है तो उसको एक हफ्ता के अंदर भुगतान सुनिश्चित किया जाए ।यदि किसी कारणवश उसकी मजदूरी एक सप्ताह के अंदर नहीं मिलती है तो एक सप्ताह के बाद उसकी बकाया मजदूरी पर ब्याज भी दिया जाएगा। जब खेती किसानी का समय होता है तब  मजदूरों की कमी को देखते हुए उस समय इस अभियान को रोका गया।
 
यदि परिस्थिति वश किसी ग्राम सभा में 125 दिन का रोजगार देना संभव नहीं हो पाया तो सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता भी देगी। जी राम जी योजना के अंतर्गत यह भी सुनिश्चित किया गया है कि गांव के विकास का पूरा रोड मैप ग्राम पंचायत में ही बनाया जाएगा। अब हर गांव को इस बात की स्वतंत्रता दी गई है की वह अपने गांव की स्थिति के अनुसार अपने गांव की परियोजना का रोड मैप तैयार करें और उसके आधार पर बजट का प्रस्ताव बनाकर  शासन को भेजें और शासन उनको बजट की उपलब्धता कराएगा। देश में यह पहली बार  देखने को मिल रहा है कि इस अधिनियम के माध्यम से गांव को पूरी स्वतंत्रता दी जा रही।
 
हम सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का अभिनंदन करते हैं कि आज इतना बड़ा फैसला भारत सरकार ने किया है जो आने वाले समय में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। श्रम विभाग के द्वारा संगठित क्षेत्र के मजदूरों को जिन योजनाओं का लाभ दिया जाता है उन सभी योजनाओं का लाभ अब असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी उपलब्ध कराने का काम इस अधिनियम के अंतर्गत किया जाएगा।
 
इस फैसले के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। ग्राम पंचायतों को बधाई देते हैं और गांव में काम करने वाले श्रमिकों को भी ढेर सारी  बधाई देते है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह जिलाध्यक्ष उपाध्यक्ष लालगंज हनुमंत सिंह, ऋषिकांत राय, सूरज प्रकाश श्रीवास्तव संतोष सिंह घनश्याम पटेल पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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